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Agra News: किताबों में दर्ज ताजमहल के इतिहास पर SC का बड़ा फैसला, खारिज की याचिका

Agra News: सुप्रीम कोर्ट ने इतिहास की किताबों में ताजमहल के बारे में दी गई गलत जानकारी को हटाने के लिए डाली गई याचिका को खारिज कर दिया है. और इस जनहित याचिका पर सुनवाई करने से साफ मना कर दिया है. वहीं तल्ख टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अदालत इस मामले में कैसे सुनवाई कर सकती है.

By Prabhat Khabar News Desk | December 5, 2022 2:49 PM

Agra News:  सुप्रीम कोर्ट ने इतिहास की किताबों में ताजमहल के बारे में दी गई गलत जानकारी को हटाने के लिए डाली गई याचिका को खारिज कर दिया है. और इस जनहित याचिका पर सुनवाई करने से साफ मना कर दिया है. वहीं तल्ख टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अदालत इस मामले में कैसे सुनवाई कर सकती है.

क्या है पूरा मामला

दरअसल एक याचिकाकर्ता द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी गई थी कि किताबों में ताजमहल को लेकर जो इतिहास दिखाया गया है वह पूर्ण रूप से गलत है. और उसे जल्द से जल्द हटाया जाए. वहीं ताजमहल की सही उम्र निर्धारित करने और निर्माण के संबंध में दी गई गलत जानकारी को भी हटाने के लिए एसआई को निर्देश देने की मांग की गई थी.

सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एमआर साह और सिटी रवि कुमार की पीठ ने याचिकाकर्ता से पूछा कि यह किस तरह की जनहित याचिका है. पीठ ने कहा कि अदालत कैसे तय करेगी कि किताबों में दिए गए ऐतिहासिक तथ्य सही है या गलत.

याचिकाकर्ताओं ने ली याचिका वापस

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका वापस लेने की मांग की है. वही एसआई के समक्ष एक अभ्यावेदन दायर करने को स्वतंत्रता के साथ याचिकाकर्ता द्वारा याचिका वापस ले ली गई है.

आपको बता दें 2 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह की एक जनहित याचिका पर विचार करने से पहले इनकार कर दिया था. जिसमें ताजमहल के वास्तविक इतिहास का पता लगाने और स्मारक के बंद कमरों को खोलने की मांग की गई थी.

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