Loading election data...

ज्ञानवापी केस में SC की दो टूक – वाराणसी के सिव‍िल जज ही मामले की पूरी सुनवाई करेंगे, हम हर तथ्‍य देखेंगे

सुप्रीम कोर्ट ने अपने सुझाव में कहा है क‍ि जिला कोर्ट को सीमा से आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती. इस पूरी कार्यवाही के दौरान दोनों समुदायों के बीच शांत‍ि और भाईचारा बना रहना चाह‍िए. हमें संतुलन बनाए रखना चाह‍िए.

By Prabhat Khabar News Desk | May 20, 2022 4:26 PM

Gyanvapi Masjid Case: ज्ञानवापी मस्जिद मामले की सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई की गई. इस मामले में कोर्ट ने तीन सुझाव दिए हैं. जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि जिला जज अपने हिसाब से सुनवाई करें. इस मामले की सुनवाई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस नरसिम्हा और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच कर रही है. वहीं, वाराणसी कोर्ट को इस पूरे मामले की सुनवाई के आदेश दे दिए गए हैं.

Also Read: Gyanvapi Masjid: काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी मामले में नहीं आया HC का फैसला, 6 जुलाई को अगली सुनवाई
कोर्ट ने दिए बड़े आदेश

शुरुआती जानकारी के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने अपने सुझाव में कहा है क‍ि जिला कोर्ट को सीमा से आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती. इस पूरी कार्यवाही के दौरान दोनों समुदायों के बीच शांत‍ि और भाईचारा बना रहना चाह‍िए. हमें संतुलन बनाए रखना चाह‍िए. वहीं, ह‍िंंदू पक्ष ने कोर्ट में कहा कि वाराणसी कोर्ट की सोच पर सवाल नहीं उठाना चाहिए था. कोर्ट ने इसके जवाब में कहा कि हम जिला कोर्ट को निर्देश नहीं देंगे. जिला जज को पहले तय करना होगा कि क्‍या करना चाह‍िए. सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे रिपोर्ट के बारे में मुस्‍लि‍म पक्ष से कहा कि हम हर तथ्‍य पर गौर करेंगे. सर्वे की रिपोर्ट को सार्वजन‍िक नहीं करना चाहिए था. रिपोकोर्ट में ही रिपोर्ट खोली जानी चाह‍िए थी. हम हर तथ्‍य पर गौर करेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आठ हफ्ते तक अंतर‍िम आदेश लागू रहेगा. शिवल‍िंग की सुरक्षा की जानी चाह‍िए.

Also Read: Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मामले में कोर्ट को सौंपी गई सर्वे रिपोर्ट, विवाद से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई आज
गर्मी की छुट्टी के बाद होगी सुनवाई 

इस संबंध में ह‍िंदू पक्षकारों के वकील विष्‍णु जैन ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि 17 मई को जो आदेश कोर्ट की ओर से दिया गया था. वह बरकरार रहेगा. उन्‍होंने पक्षकारों की दलीलों को सुनने के बाद कहा कि अब इस पूरे मामले की सुनवाई वाराणसी कोर्ट को ही करनी है. उनके निर्णय पर अभी हम कोई कमेंट नहीं करेंगे. वहीं, उन्‍होंने शिवल‍िंग म‍िलने वाले स्‍थान के बारे में कहा कि शिवल‍िंग की सुरक्षा के साथ ही मुस्‍ल‍िम पक्ष के लिए वुजु के पूरे इंतजाम किए जाएंं. गर्मी की छुट्टि‍यों के बाद सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई की जाएगी. यानी अब इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जुलाई में होगी.

Next Article

Exit mobile version