UP: आजम खान के जौहर यूनिवर्सिटी के टेकओवर में राज्य सरकार को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने लगाया स्टे
Maulana Jauhar University News: मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी है. हाईकोर्ट ने मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी के टेकओवर का आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है.
Maulana Jauhar University News: मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी है. हाईकोर्ट ने मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी के टेकओवर का आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है. यूनिवर्सिटी के टेकओवर की प्रक्रिया भी शुरू हो गई थी लेकिन फिलहाल उस पर स्टे रहेगा. मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी की यह जमीन उत्तर प्रदेश के रामपुर में है. सपा विधायक आजम खान और उनके परिवार सदस्य इस यूनिवर्सिटी के ट्रस्टी हैं.
Supreme Court stays Allahabad High Court order, which allows to take over the land allotted to Mohammad Ali Jauhar University run by Maulana Mohammad Ali Jauhar Trust headed by Samajwadi Party leader Azam Khan
— ANI (@ANI) April 18, 2022
अगस्त में की जा सकती है सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट की सोमवार को हुई सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल ने यूनिवर्सिटी की तरफ से दायर याचिका का विरोध किया था. उनका कहना था कि शिक्षा के लिए जो जमीन दी गई थी, उसका दूसरी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया गया था. अब सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस भेजा है. मामले की अगली सुनवाई अगस्त में की जा सकती है.
दरअसल, समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट द्वारा जमीन अधिग्रहण के खिलाफ इलाहाबाद हाइकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. पिछले साल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसडीएम की रिपोर्ट और एडीएम के आदेश की वैधता को चुनौती देने वाली जौहर ट्रस्ट की. हाइकोर्ट ने 12.5 एकड़ छोड़कर बाकी 450 एकड़ से ज्यादा जमीन पर सरकार के नियंत्रण का आदेश दिया था.