UP Education: नये साल से शिक्षकों के अवकाश आवेदन ऑनलाइन ही होंगे मंजूर, प्रिंसिपल नहीं दे सकेंगे छुट्टी
साथ ही एक अन्य अहम निर्णय के तहत अब माध्यमिक शिक्षा विभाग में प्रधानाचार्यों के पास छुट्टी मंजूर करने का अधिकार नहीं रहेगा, वह केवल आकस्मिक अवकाश ही स्वीकृत कर सकेंगे. नई व्यवस्था में शिक्षकों से लेकर राजपत्रित अधिकारियों तक का अवकाश स्वीकृत करने के नियमों में बदलाव किया जा रहा है.
Lucknow: यूपी के माध्यमिक शिक्षा विभाग में नये साल से अध्यापकों के सभी प्रकार के अवकाश आवेदन ऑनलाइन ही स्वीकृत होंगे. इसके लिए कवायद शुरू हो गई है और नये साल के पहले महीने से ही इसकी शुरुआत हो जाएगी. दावा किया जा रहा है कि नई व्यवस्था के तहत मानव संपदा पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने पर आसानी से अवकाश स्वीकृत होंगे. शिक्षकों को इसके लिए दौड़ भाग नहीं करनी होगी. माध्यमिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गुलाब देवी ने इसकी जानकारी दी है.
प्रधानाचार्यों के पास केवल आकस्मिक छुट्टी देने का अधिकार
साथ ही एक अन्य अहम निर्णय के तहत अब माध्यमिक शिक्षा विभाग में प्रधानाचार्यों के पास छुट्टी मंजूर करने का अधिकार नहीं रहेगा, वह केवल आकस्मिक अवकाश ही स्वीकृत कर सकेंगे. नई व्यवस्था में शिक्षकों से लेकर राजपत्रित अधिकारियों तक का अवकाश स्वीकृत करने के नियमों में बदलाव किया जा रहा है. एलटी ग्रेड शिक्षकों व प्रवक्ताओं को 30 दिन तक का चिकित्सा व उपार्जित अवकाश स्वीकृत करने का अधिकार अब जिला विद्यालय निरीक्षक यानी डीआईओएस को होगा.
प्रमुख सचिव को भेजा गया प्रस्ताव
इस संबंध में महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक विजय किरण आनंद ने प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा को शासनादेश जारी करने का प्रस्ताव भेजा है. इसके तहत चार महीने तक का चिकित्सा, उपार्जित, बाल्य देखभाल, अध्ययन, असाधारण, मातृत्व व प्रसूति अवकाश मंडलीय उप शिक्षा निदेशक मंजूर करेंगे.
शासनादेश जल्द जारी होने की संभावना
नई व्यवस्था के तहत माध्यमिक शिक्षा के अवकाश मंजूर करने के नियमों में बदलाव के प्रस्ताव पर जल्द ही शासनादेश जारी हो सकता है. इसके मुताबिक शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) व अपर शिक्षा निदेशक (राजकीय) अब कोई छुट्टी मंजूर नहीं करेंगे. ऐसे सभी अवकाश जो अभी तक शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) और अपर शिक्षा निदेशक (राजकीय) स्वीकृत करते थे उसके लिए मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को अधिकृत किया गया है.
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नई व्यवस्था में इनके पास होगा अधिकार
इसी तरह मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक 30 दिन से अधिक व 90 दिन तक का चिकित्सा और 30 दिन से अधिक व 60 दिन तक का उपार्जित अवकाश स्वीकृत करेंगे. मंडलीय संयुक्त निदेशक अपने अधीनस्थ अधिकारियों के सेवानिवृत्त होने के बाद उपार्जित अवकाश का नकदीकरण और महिला अधिकारियों को 30 दिन का बाल्य देखभाल अवकाश दे सकेंगे.