सद्भावना बिगाड़ने के आरोपी को मिली जमानत, कोर्ट ने कहा- सार्वजनिक जगहों पर पिलाना शरबत, बढ़ेगा भाईचारा

Prayagraj News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सद्भावना बिगाड़ने के मामले में एक आरोपी को जमानत देते हुए कहा सार्वजनिक जगहों पर लोगों को पानी और शरबत पिलाना होगा.

By Prabhat Khabar News Desk | May 25, 2022 1:13 PM

Prayagraj News: इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High court) ने सद्भावना बिगाड़ने के मामले में एक आरोपी को जमानत के साथ ऐतिहासिक निर्देश दिया. कोर्ट ने आरोपी की ज़मानत अर्जी को मंजूर करते हुए जिले के सार्वजनिक स्थलों पर राहगीरों को ठंडा पानी और शरबत पिलाने का निर्देश दिया. साथ ही इस मामले में जिलाधिकारी और एसपी को भी सहयोग करने के निर्देश दिए. यह आदेश जस्टिस अजय भनोट ने हापुड़ निवासी नवाब नाम के शख्स की जमानत अर्ज़ी पर सुनवाई करते हुए दिया.

सद्भावना बिगाड़ने का दर्ज हुआ था मामला

दरअसल, हापुड़ जिले के सिंभावली थाने में 11 मार्च को नवाब नामक व्यक्ति पर सद्भाव बिगाड़ने का मामला दर्ज किया गया था. इस मामले में जिला न्यायालय ने याची की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था, जिसके बाद याची ने हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी. याची के अधिवक्ता का तर्क था कि चुनाव परिणाम आने के बाद राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के बीच विवाद हुआ था.

द्वेष भावना के चलते फंसाने का आरोप

याची के अधिवक्ता ने आगे बताया कि, नारेबाजी के बाद लोग आपस में भीड़ गए गए थे, जिसके बाद मामला हिंसक हो गया था. इसमें याची को द्वेष भावना के चलते फंसाया गया और थोड़ी देर बाद झगड़ा अचानक हिंसक रूप में परिवर्तित हो गया था, लेकिन इसमें याची का कोई दोष नहीं है उसे सिर्फ फंसाया गया है.

सार्वजनिक स्थान पानी पिलाने से बढ़ेगी सद्भावना

याची के अधिवक्ता का कहना है कि याची का नाम मुख्य आरोपी के रूप में भी सामने नहीं आया है. कोर्ट ने याची के अधिवक्ता के तर्को को सुनने के बाद माना की याची जमानत पाने के योग्य है. हालांकि, कोर्ट ने याची को जमानत देने के साथ ही हापुड़ के सार्वजनिक स्थान पर लोगों को जल और शरबत पिलाने का भी निर्देश दिया. इसके साथ ही कोर्ट ने हापुड़ के जिलाधिकारी और एसपी को भी याची की इस काम में मदद करने के लिए निर्देश दिया. कोर्ट ने कहा कि याची के के इस काम से सद्भावना बढ़ेगी.

रिपोर्ट- एसके इलाहाबादी

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