Loading election data...

Kanpur News: सपा विधायक इरफान सोलंकी की बढ़ी मुश्किलें, दर्ज हुए दो नए केस

Kanpur News: समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है. सोलंकी ब्रदर्स के खिलाफ दो और एफआईआर दर्ज की गई हैं. इसी के साथ अब दोनों पर दर्ज रिपोर्ट की संख्या चार हो गई है.

By Prabhat Khabar News Desk | December 7, 2022 5:52 PM

Kanpur News: समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है. सोलंकी ब्रदर्स के खिलाफ दो और एफआईआर दर्ज की गई हैं. इसी के साथ अब दोनों पर दर्ज रिपोर्ट की संख्या चार हो गई है. गौरतलब है कि आगजनी के आरोप में विधायक और भाई के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद अब एक-एक कर 13 तहरीरें पुलिस के पास पहुंची थीं. दूसरी ओर फर्जी आधार का मामला भी ग्वालटोली थाने में दर्ज कर लिया गया. वहीं दो तहरीरों में लगाए गए आरोप सही पाए जाने पर पुलिस ने जाजमऊ थाने में दो नई एफआईआर दर्ज हुई है.

प्लॉट पर कब्जे का आरोप

बता दें कि कंघीमोहाल निवासी चप्पल कारोबारी मोहम्मद नसीम आरिफ की तहरीर के अनुसार 2010 में उन्होंने वाजिदपुर में पांच सौ वर्ग गज प्लॉट एक किसान से लिया था. इसमें से 300 वर्ग गज जमीन बिक गई थी. शेष बचे हिस्से पर 16 मार्च 2018 को विधायक इरफान सोलंकी, भाई रिजवान सोलंकी समेत अन्य सहयोगियों ने कब्जा कर लिया.

सूचना पर वह मौके पर पहुंचे तो उनके साथ मारपीट और गालीगलौज की गई थी. उन्होंने राष्ट्रपति से लेकर मुख्यमंत्री तक और गृह मंत्री से लेकर कानपुर के एसएसपी तक को शिकायती पत्र भेजा पर सुनवाई नहीं हुई. इसके बाद उन्होंने सीएम योगी को फिर से शिकायती पत्र भेजा था.

इन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा

मोहम्मद नसीम आरिफ की तहरीर पर जाजमऊ थाने में विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी, चाचा इश्तियाक सोलंकी,आसिफ दलाल, शब्बर हुसैन, अब्दुल मोईद व 16 अज्ञात के खिलाफ धारा 147 (बलवा), 323 (मारपीट), 327 (संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति उद्दापित करने के लिए या अवैध कार्य करना), 506(जान से मारने की धमकी देना), 448 (गृह अतिचार करना) में एफआईआर दर्ज की गई है.

फर्जी आधार केस में पुलिस पेश करेगी सुबूत

इरफान के खिलाफ फर्जी आधार कार्ड से हवाई यात्रा करने के मामले में पुलिस को पुख्ता सुबूत व दस्तावेज कोर्ट में पेश करने होंगे. दरअसल, इरफान के सरेंडर करने के बाद कोर्ट ने इस मामले में सात दिन की रिमांड दी थी. पुलिस को रिमांड की अवधि बढ़ाने के लिए कोर्ट में पुख्ता सबूत दाखिल करने है. इसके बाद ही विधायक की रिमांड अवधि बढ़ने की उम्मीद है. वहीं पूरे मामले पर ज्वाइंट सीपी आनंद प्रकाश तिवारी का कहना है कि विधायक के खिलाफ जिन तहरीरों की जांच की जा रही है, उनमें ये दो मामले सही निकलने पर रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है. बाकी तहरीर की भी जांच की जा रही है. जिन मामलो में पुष्टि हो जाएगी उनमें रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी.

रिपोर्टः आयुष तिवारी

Next Article

Exit mobile version