Lucknow News: डेंगू के लगातार बढ़ रहे मामलों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के कड़े रुख के बाद स्वास्थ्य महकमा हरकत में आ गया है. उपमुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने गुरुवार को राजधानी के 1090 चौराहा से डेंगू की रोकथाम के लिए नगर निगम के 400 से अधिक वाहनों को एंटीलार्वा छिड़काव करने के लिए रवाना किया. इस मौके पर नई एंटीलार्वा की मशीनों का भी वितरण किया गया.
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि आम लोगों की की पीड़ा उनकी पीड़ा है. वह लोगों की सेवा के लिए सदैव प्रतिबद्ध व संकल्पित हैं. इसी कड़ी में लखनऊ नगर निगम के 400 से अधिक वाहनों को डेंगू के प्रभावी रोकथाम व प्रकोप को जड़ से खत्म करने के लिए जुटा गया है.
एंटीलार्वा छिड़काव के लिए इन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया. ये शहर के अलग अलग हिस्सों में जाकर दवा छिड़काव कर डेंगू का खात्मा करने का काम करेंगी. इसके लिए हर गली में डेंगू पर वार का लक्ष्य दिया गया है.
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि लोग घबराएं नहीं और सावधानी अपनाकर डेंगू को हराएं. उन्होंने लखनऊ में डेंगू प्रभावित क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण कर घर-घर जाकर लोगों से मुलाकात कर डेंगू के प्रति उन्हें जागरूक कर नगर निगम को लगातार फॉगिंग कराने के निर्देश दिए.
उन्होंने डेंगू की प्रभावी अंकुश के लिए हर दिन वार्ड का निरीक्षण किया जाए दवा और अन्य संसाधन पर्याप्त रखें. उन्होंने कहा कि जहां भी मरीज बढ़ते क्रम हैं, वहां बेडों की संख्या उसी अनुपात में बढ़ाते रहें.
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की टीम नगर निगम और स्थानीय निकाय की टीम केसाथ निरंतर संपर्क बनाए रखें. आपसी समन्वय के जरिए फागिंग और एंटी लार्वा स्प्रे कराया जाए. प्रभावित क्षेत्रों में सर्विलांस की गतिविधियां बढ़ाई जाएं. जहां गंभीर मरीज मिल रहे हैं, वहां आइसोलेशन वार्ड में पर्याप्त बेड रखें जाएं. गंभीर मरीजों के लिए प्लेटलेट्स का इंतजाम रखा जाए. जिन मरीजों में प्लेटलेट्स की जरूरत नहीं है, इसके बाद भी तीमारदार जोर दें तो उन्हें समझाया जाए.
इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने यूपी की राजधानी में डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर नाराजगी जतायी थी. कोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग, लखनऊ नगर निगम, अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्वास्थ्य) और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिया कि वे डेंगू, चिकनगुनिया और वायरल बुखार जैसी बीमारियों की रोकथाम के लिए उनके द्वारा उठाए गए कदमों से अवगत कराएं.
कोर्ट ने शहर में फॉगिंग की मात्रा और तरीके पर भी नाखुशी जाहिर की. अदालत ने कहा कि वह महज कागजी कार्रवाई नहीं चाहती बल्कि जमीन पर काम होना चाहिए. मामले की अगली सुनवाई 11 नवम्बर को होगी.