Uttar Pradesh News: इलाहाबाद हाईकोर्ट में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य (Keshav Prasad Maurya) की डिग्री को लेकर मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए आदेश के खिलाफ अपील दायर की गई है. हाईकोर्ट में तीन फरवरी को मामले में सुनवाई होगी. मामले पर सुनवाई न्यायाधीश राजीव गुप्ता कर रहे है. दरअसल याची दिवाकर नाथ त्रिपाठी ने प्रयागराज मजिस्ट्रेट कोर्ट में 156/3 के तहत अर्जी देते हुए कोर्ट को बताया था कि सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रयागराज से प्राप्त जानकारी के मुताबिक हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज की प्रथमा, मध्यमा, विशारद डिग्री हाईस्कूल के समकक्ष मान्य नहीं है.
केशव मौर्य ने इस डिग्री के आधार पर आगे की शिक्षा प्राप्त की है जो गैरकानूनी है और अपराध की श्रेणी में आता है. इस आधार पर याची ने फर्जी डिग्री का हवाला देते हुए केशव प्रसाद मौर्या के नाम पेट्रोल पंप और निर्वाचन रद्द करने समेत मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी. जिसपर 4 सितंबर को सुनवाई करते हुए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने खारिज कर दिया था. याची ने मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की है. जिस पर 3 फरवरी को सुनवाई होगी.
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डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्या को विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी ने उनके गृह जनपद कौशांबी की सिराथू विधानसभा से उम्मीदवार बनाया है. केशव 2014 के लोकसभा चुनाव में फूलपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद निर्वाचित होकर लोकसभा पहुंचे थे. इससे पहले 2012 के विधानसभा चुनाव में वह सिराथू सीट से विधायक निर्वाचित हुए थे. सपा लहर के बीच पिछला चुनाव उन्होंने सिराथू विधानसभा सीट से ही जीता था. गौरतलब है कि प्रयागराज में पांचवें चरण में मतदान होना है. वही अब हाईकोर्ट द्वारा मामले में 3 फरवरी सुनवाई होनी है. जिसपर सभी की निगाहें टिकी हुई है.