UP Election 2022: सुप्रीम कोर्ट ने भी तोड़ दी आजम खान की उम्मीद, अंतरिम जमानत देने से इनकार

यूपी विधानसभा चुनाव में राहत पाने की आस लगाए सपा के कद्दावर नेता को यह बड़ा झटका है. बता दें कि वे पहले भी चुनाव प्रचार के लिए राहत मांगते हुएहुए जमानत की अपील कर चुके हैं.

By Prabhat Khabar News Desk | February 8, 2022 6:23 PM

Lucknow News: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सपा सांसद आजम खान की उम्मीदों पर पानी फेर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है. यूपी विधानसभा चुनाव में राहत पाने की आस लगाए सपा के कद्दावर नेता को यह बड़ा झटका है. बता दें कि वे पहले भी चुनाव प्रचार के लिए राहत मांगते हुएहुए जमानत की अपील कर चुके हैं.

योगी सरकार पर लगाए थे आरोप

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी सांसद और विधानसभा चुनाव लड़ रहे आजम खान को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है. न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री आजम खान की चुनाव प्रचार में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत देने की गुहार वाली याचिका खारिज कर दी है.

न्यायिक हिरासत में हैं आजम

आजम खान ने अपनी याचिका में प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर आरोप लगाया था कि वह उनसे संबंधित अदालती मामल़ों की प्रक्रिया आगे बढ़ाने में जान-बूझकर देरी कर रही है. इसी आधार पर उन्होंने अंतरिम जमानत के लिए शीर्ष अदालत से अपील की थी. आजम ने आरोप लगाया था कि प्रदेश सरकार की मंशा यह है कि वह ऐसा करके उनके विधानसभा चुनाव लड़ने में बाधा पैदा कर सके. बता दें कि सपा सांसद आजम खान पर राज्य में कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. वे न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं.

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