Lucknow News: मुजफ्फरनगर दंगे (muzaffarnagar riots) मामले में दोषी करार दिए गए भाजपा के निवर्तमान विधायक विक्रम सैनी (vikram saini) की सजा के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट (allahabad high court) में अब 18 नवंबर को सुनवाई होगी. इस मामले में सुनवाई के दौरान अदालत ने याचिकाकर्ता विक्रम सैनी को सजा के खिलाफ अपील में संशोधन का निर्देश दिया है.
जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच में अपील पर बुधवार को सुनवाई होनी थी. लेकिन, टलने केे कारण अब शुक्रवार को मामला बेंच के सामने रखा जाएगा. स्पेशल कोर्ट से मिली दो साल की सजा के खिलाफ विक्रम सैनी ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की है.
हाईकोर्ट में याचिका की सुनवाई टलने से निवर्तमान विधायक विक्रम सैनी की मुश्किलें बढ़ सकती है. अगर हाई कोर्ट में यह सजा रद्द हो जाती तो विक्रम सैनी इस सीट पर चुनाव रुकवाने के लिए कानूनी कोशिश कर सकते हैं. लेकिन, अगर सुनवाई और टल गई तो उनकी यह मंशा पूरी नहीं होगी.
विक्रम सैनी मुजफ्फरनगर जिले की खतौली सीट से भाजपा के टिकट पर विधायक चुने गए थे. मुजफ्फरनगर की स्पेशल कोर्ट ने 11 अक्टूबर को विक्रम सैनी को दोषी करार देते हुए उन्हें दो साल की सजा सुनाई थी. दो वर्ष की सजा मिलने की वजह से विक्रम सैनी की विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई थी. इसी वजह से खतौली की इस सीट पर विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है.
27 अगस्त 2013 को मुजफ्फरनगर के कवाल गांव में दंगा हुआ था. विक्रम सैनी समेत 28 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ था. मुजफ्फरनगर की स्पेशल कोर्ट ने इन 28 में से 12 लोगों को दो-दो साल की सजा सुनाई है. वहीं 15 लोग सबूतों के अभाव में बरी हो गए हैं, एक आरोपी की मृत्यु भी हो गई है. विक्रम सैनी घटना के वक्त ग्राम प्रधान थे. विगत 4 नवंबर को विक्रम सैनी की सदस्यता रद्द की गई थी.
सपा विधायक नाहिद हसन की जमानत पर सुनवाई आज
इलाहाबाद हाईकोर्ट में समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई होगी. नाहिद हसन के खिलाफ दर्ज गैंगस्टर के मुकदमे में बुधवार को सुनवाई टलने के कारण आज होगी. जस्टिस कृष्ण पहल की सिंगल बेंच में सुनवाई होनी है. इस मुकदमे में जमानत मिलने पर विधायक नाहिद हसन जेल से बाहर आ सकते हैं.