UP News: नगर निकाय चुनाव में महंगाई का तड़का, मेयर की खर्च सीमा बढ़ी, जानें नामांकन शुल्क और जमानत राशि

UP News: देश में बढ़ती महंगाई के बीच यूपी नगर निकाय चुनाव भी महंगा हो गया है. मेयर, नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष के चुनाव का खर्च बढ़ाया गया है. इसके साथ ही नामांकन शुल्क और जमानत राशि में भी इजाफा किया गया है.

By Prabhat Khabar News Desk | September 19, 2022 12:20 PM

Bareilly News: देश में बढ़ती महंगाई आम आदमी की कमर तोड़ रही है. हर कोई इस महंगाई से परेशान है, लेकिन इस बार यूपी नगर निकाय चुनाव भी महंगा हो गया है. मेयर, नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष के चुनाव का खर्च बढ़ाया गया है. इसके साथ ही नामांकन शुल्क और जमानत राशि में भी इजाफा किया गया है.

प्रत्याशियों के चुनाव खर्च की सीमा बढ़ाई

प्रशासन के साथ-साथ दावेदारों ने नगर निकाय चुनाव 2022 की तैयारियां तेज कर दी हैं. इस बार राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों के चुनाव खर्च की सीमा बढ़ाई है. महापौर, नगर पालिका एवं नगर पंचायत अध्यक्ष और पार्षद पद के लिए नामांकन फीस के साथ जमानत राशि भी निर्धारित कर दी गई है. मेयर (महापौर) का चुनाव लड़ने के लिए अब 40 लाख रुपये तक खर्च किए जा सकेंगे. पिछले चुनाव में यह राशि 25 लाख थी.

महापौर के प्रत्याशी 40 लाख रुपये से अधिक कर सकेंगे खर्च

नगर पालिका, नगर पंचायत और पार्षदों के चुनाव में भी चुनाव खर्च की राशि बढ़ाई गई है. संयुक्त निर्वाचन आयुक्त सुधा वर्मा ने जिला प्रशासन को पत्र भेजकर इस बार चुनाव की खर्च सीमा बढ़ाने की जानकारी दी है. जिन नगर निगमों में 80 या उससे अधिक वार्ड हैं, उन पर महापौर के प्रत्याशी 40 लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे. बरेली में वार्ड की संख्या 80 है. इससे यहां के प्रत्याशी भी 40 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे. पहले यह राशि 25 लाख थी, लेकिन जहां वार्ड की संख्या 80 से कम है, उनमें प्रत्याशी 35 लाख रुपये खर्च कर सकेंगे. यह राशि अभी तक 20 लाख थी. नगर निगम के पार्षद पद के प्रत्याशी चुनाव में अधिकतम तीन लाख रुपये खर्च कर सकेंगे, यह राशि अभी तक दो लाख रुपये थी.

नगर पालिका और नगर पंचायतों का खर्च

नगर पालिका में 25 से 40 वार्ड हैं, वहां के अध्यक्ष के दावेदारों की खर्च सीमा अभी तक छह लाख थी. मगर, अब 09 लाख हो गई है. 41 से 55 वार्ड वाली नगर पालिका में अध्यक्ष पद के दावेदार 12 लाख खर्च कर सकेंगे. यह पहले 08 लाख थी. नगर पालिका सदस्य 1.5 लाख के बजाय 2 लाख तक खर्च कर सकेंगे. नगर पंचायत अध्यक्ष और सदस्य पदों के प्रत्याशियों के लिए भी चुनाव खर्च की सीमा बढ़ाई गई है. अध्यक्ष पद के लिए चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा ढाई लाख रुपये की गई है, जो अभी तक डेढ़ लाख थी. सदस्यों के लिए खर्च की अधिकतम सीमा 50 हज़ार रुपये निर्धारित की गई है, यह राशि अभी तक 30 रुपये थी.

नामांकन शुल्क और जमानत राशि में भी बढ़ोत्तरी

मेयर प्रत्याशी सामान्य श्रेणी के लिए नामांकन शुल्क 1000 और जमानत राशि 12 हजार रुपये तय की गई है. आरक्षित वर्ग के लिए नामांकन शुल्क 500 और जमानत राशि 6000 रुपये है. नगर निगम पार्षद सामान्य के लिए 400 नामांकन शुल्क और 2500 रुपये जमानत राशि रहेगी. आरक्षित वर्ग के लिए नामांकन शुल्क 200 और जमानत राशि 1250 रुपये है. नगर पालिका अध्यक्ष सामान्य श्रेणी के लिए 500 रुपये नामांकन शुल्क और 8000 रुपये जमानत राशि देनी होगी.

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आरक्षित वर्ग के लिए यह 250 रुपये नामांकन शुल्क और 4000 रुपये जमानत राशि रहेगी. नगर पालिका सदस्य सामान्य श्रेणी के लिए नामांकन 200 रुपये और जमानत राशि 2000 रुपये है. आरक्षित वर्ग के लिए 100 रुपये नामांकन और 1000 रुपये जमानत राशि देनी होगी. नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए नामांकन शुल्क 250 रुपये और जमानत राशि 5000 रुपये है, जबकि आरक्षित वर्ग के लिए 125 रुपये नामांकन और 2500 रुपये जमानत राशि निर्धारित की गई है. इसी तरह सदस्य पद सामान्य के लिए 100 रुपये नामांकन शुल्क और जमानत राशि 2000 रुपये है, जबकि आरक्षित वर्ग के लिए 50 रुपये नामांकन और 1000 रुपये जमानत राशि देनी होगी.

रिपोर्ट: मुहम्मद साजिद, बरेली

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