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UP Nikay Chunav: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज होगी सुनवाई, ओबीसी आरक्षण पर सरकार देगी जानकारी

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इससे पहले सोमवार को प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान करने पर मंगलवार तक रोक लगा दी थी. बेंच ने राज्य निर्वाचन आयोग को निकाय चुनाव की अधिसूचना मंगलवार तक जारी करने से रोका था.

UP Nagar Nikay Chunav: उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर आज हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई होगी. राज्य सरकार ओबीसी को आरक्षण देने के नियमों का पूरा ब्यौरा आज हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के सामने पेश करेगी. इसके बाद हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगी.

तारीखों को लेकर फंस सकता है मामला

हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव की बेंच के समक्ष ये सुनवाई होगी. अगर सोमवार को लगाई रोक आज के बाद भी बढ़ती है, तो निकाय चुनाव की तारीखों को लेकर मामला फंस सकता है. आसार थे चुनाव 15 दिसंबर को घोषित हो सकते हैं.

अधिसूचना जारी करने पर लगाई थी रोक

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इससे पहले सोमवार को प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान करने पर मंगलवार तक रोक लगा दी थी. बेंच ने राज्य निर्वाचन आयोग को निकाय चुनाव की अधिसूचना मंगलवार तक जारी करने से रोका था. कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि सरकार ने ओबीसी कोटे का आरक्षण तय करने में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गये ट्रिपल टेस्ट फामूर्ले का अनुपालन नहीं किया है. वैभव पांडे सहित कई याचीगणों ने अलग-अलग याचिका दायर करके नगर निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण लागू करने में प्रक्रिया का पालन न करने का राज्य सरकार पर आरोप लगाया है.

याचिका में दी गई ये दलील

याचिका करने वालों की ओर से दलील दी गई कि सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल सुरेश महाजन के मामले में दिये गये निर्णय में स्पष्ट तौर पर आदेश दिया था कि स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण जारी करने से पहले ट्रिपल टेस्ट किया जाएगा और यदि ट्रिपल टेस्ट की औपचारिकता नहीं की जा सकी है तो एससी व एसटी सीटों के अलावा बाकी सभी सीटों को सामान्य सीट घोषित करते हुए, चुनाव कराए जाएंगे. आरोप लगाया गया कि शीर्ष अदालत के स्पष्ट दिशानिर्देशों के बावजूद राज्य सरकार ने बिना ट्रिपल टेस्ट के 5 दिसंबर 2022 को ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों को भी शामिल किया गया.

ओबीसी को आरक्षण के मुद्दे पर दाखिल हुई याचिका

निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण देने के मुद्दे पर दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सरकार से जवाब तलब किया था. ओबीसी को आरक्षण देने के नियमों का पूरा ब्यौरा मंगलवार को पेश होने तक राज्य निर्वाचन आयोग को निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने से रोका था.

कमिश्नरों के साथ बैठक में निकाय चुनाव को लेकर हुआ विचार विमर्श

इससे पहले ये अटकलें लगाई जा रही थीं कि नगर निकाय चुनाव की घोषणा दो-तीन दिनों के भीतर की जा सकती है. लखनऊ शासन में सोमवार को प्रदेश के सभी कमिश्नरों के साथ बैठक हुई. अपर मुख्य सचिव एसपी गोयल के साथ कमिश्नरों की बैठक हुई. इसमें स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर विचार विमर्श हुआ. लिहाजा माना जा रहा था कि दो-तीन दिन में निकाय चुनाव की तारीखों की घोषणा संभव हो सकती है. हालांकि अब सारा दारोमदार हाईकोर्ट के रुख पर टिक गया है.

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नगर निकाय चुनाव में 762 सीटों पर होना है मतदान

उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में इस बार 762 सीटों पर मतदान होना है. इसमें से 17 नगर निगम शामिल हैं. जबकि 200 नगरपालिका और बाकी नगर पंचायतों में चुनाव होना है. निकाय चुनाव की तारीखों का अब बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि एक हफ्ते पहले नगर निगम और नगरपालिका और नगर पंचायतों के लिए आरक्षण का ऐलान किया जा चुका है. इस पर एक हफ्ते में आपत्तियां मांगी गई थीं. जिसकी समय सीमा भी खत्म होने वाली है.

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