UP Nagar Nikay Chunav: उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू किए जाने के मामले में सुनवाई खत्म हो चुकी है. मामले में मंगलवार यानी आज को सुनवाई के बाद आज फिर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई होगी. ऐसे में उम्मीद है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ मामले में बहस के बाद देर शाम तक आरक्षण नियमों को लेकर फैसला सुना सकती है. कोर्ट ने 12 दिसंबर को अंतरिम अधिसूचना जारी करने पर रोक लगा दी थी.
चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर जज ने सुनवाई के दौरान कहा कि पीआईएल ठीक से दायर नहीं की गई. कोर्ट ने पीआईएल को लेकर आपत्ति जताई है. दरअसल, आरक्षण को लेकर जनहित याचिका दाखिल होने के बाद जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव और जस्टिस देवेन्द्र उपाध्याय की बेंच ने 12 दिसंबर को अधिसूचना जारी करने पर अंतरिम रोक लगा दी थी. यह रोक आज यानी 21 फरवरी तक प्रभावी है. कोर्ट में दाखिल याचिकाओं में कहा गया है कि, सुप्रीम कोर्ट ने निकाय चुनावों में पहले से ओबीसी आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट फार्मूला अपनाने की बात कही है, लेकिन सरकार ने इसकी अनदेखी करते हुए रैपिड टेस्ट के आधार पर ओबीसी आरक्षण तय कर दिया जोकि उच्चतम न्यायालय (SC) के आदेश के विरुद्ध है.
उत्तर प्रदेश की 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका और 545 नगर पंचायतों का आरक्षण 5 दिसंबर को जारी किया गया था. निकाय के वार्ड का आरक्षण पहले ही जारी हो चुका है. यूपी की 762 निकाय में पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लेकर याचिका दायर की गई हैं. 545 नगर पंचायत के आरक्षण में 182 महिलाओं को, 26 एससी महिला, 48 एससी, 49 अन्य पिछड़ा वर्ग महिला, 97 अन्य पिछड़ा वर्ग, 107 महिला, और 217 अनारक्षित हैं. पिछली बार बरेली की 20 में से 12 निकाय ओबीसी (पिछड़ा वर्ग) के लिए आरक्षित थी, लेकिन नए आरक्षण में एक भी निकाय ओबीसी के लिए आरक्षित नहीं है. इसीलिए यह मामला कोर्ट में गया था.
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निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर कोर्ट ने लगातार तीन बार रोक लगाई है. मगर, इस समय नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना 21 दिसंबर तक जारी करने पर रोक है. मामले में 20 दिसंबर को सुनवाई के बाद आज एक बार फिर सुनवाई होगी. कोर्ट सरकार के जवाब से संतुष्ट हो गई, तो फैसला आएगा. मगर, यह सुनवाई 21, 22, और 23 दिसंबर तक चलेगी. इसके बाद 24 को अंतिम शनिवार, 25 दिसंबर का क्रिसमस होली डे है. 26 दिसंबर से 2 फरवरी 2023 तक शीतकालीन अवकाश रहेगा. नए साल में भी कई छुट्टियां हैं.