UP News: सीएए कानून के विरोध में देश के कई अलग-अलग राज्यों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था. देशभर में लोगों ने प्रदर्शन की आड़ में हिंसक गतिविधियों को भी अंजाम दिया था. विरोध-प्रदर्शन की आड़ में कई शरारती तत्वों ने अपने नापाक इरादों को भी अंजाम दिया था. इस हिंसा में देश के सार्वजनिक संपत्तियों को क्षति पहुंचाई गई थी.
जिसके बाद सरकार ने हिंसा प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ शब्द शख्त करवाई करने के निर्देश दिए थे. वही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना हस्तक्षेप किया. जिसके बाद राज्य सरकारों ने अपनी कार्य योजनाओं पर पूर्णतया रोक लगा दी थी. इस बीच यूपी के सीएम योगी ने CAA के दौरान विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए दिशा निर्देश दिए.
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साल 2020 में सीएए कानून को लेकर यूपी में भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला. उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली दावा न्यायाधिकरण मेरठ ने प्रदर्शन में शामिल लोगों की संपत्ति वसूली की कार्रवाई की. हिंसक प्रदर्शन में शामिल हुए लोगों से अदालत ने 4 लाख 27 हजार 439 रुपए वसूलने का आदेश दिया है.
गौरतलब है कि यूपी के अमरोहा के करीब 86 लोगों ने सीएए प्रदर्शन में दोषी पाए गए हैं. उत्तर प्रदेश लोक और निजी सम्पत्ति क्षति वसूली, न्यायाधिकरण मेरठ ने इन सभी को दोषी करार किया है. अदालत ने इन लोगों से कुल 4 लाख 27 हजार 439 रुपए वसूलने का आदेश दिया है. यानी हर एक व्यक्ति से 4971 रुपये वसूले जाएंगे. बताते चलें कि देश में नागरिकता संशोधन कानून 10 जनवरी 2020 से लागू हो गया है. सीएए के खिलाफ हुए प्रदर्शन में लोगों ने सरकारी संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचाया था. इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी.