अब होटल, रेस्तरां, क्लब, बार और एयरपोर्ट बार के लाइसेंस लेना आसान कर दिया गया है. उत्तर प्रदेश (up,yogi govt) में शासन की जगह अब आबकारी आयुक्त इसे मंजूरी देंगे. विशेष रेलगाड़ियों क्रूज में भी विदेशी शराब परोसने (foreign liquor) के लिए लाइसेंस लिया जा सकेगा. यही नहीं, लाइसेंस आवेदन पर अधिकतम 15 कार्य दिवसों के भीतर फैसला करना दिया गया है.
अपर मुख्य सचिव आबकारी संजय आर भूसरेड्डी ने बताया कि बार लाइसेंसों की स्वीकृति की पुरानी प्रक्रिया को सरल बनाई गई है. अब तक बार लाइसेंस के लिए पहले जिलाधिकारी के पास आवेदन करना होता था. जिलाधिकारी अपनी संस्तुति लगाकर मंडलायुक्त को भेजते थे. मंडलायुक्त की अध्यक्षता में बार कमेटी गठित होती थी जिसमें मंडलायुक्त के अलावा आबकारी विभाग के उपायुक्त व क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी सदस्य होते थे. यह समिति संस्तुति देने के बाद इसे आबकारी आयुक्त को भेजती थी.
आबकारी आयुक्त अपनी संस्तुति के साथ प्रमुख सचिव आबकारी को भेजते थे. प्रमुख सचिव अपनी संस्तुति लगाकर इसे आबकारी मंत्री को भेजते थे और आबकारी मंत्री इसे स्वीकृति देते थे. नई व्यवस्था में बार कमेटी को समाप्त कर दिया गया है. जिलाधिकारी अब अपनी संस्तुति सीधे आबकारी आयुक्त को भेजेंगे और आबकारी आयुक्त इसकी स्वीकृति देंगे.
भूसरेड्डी ने बताया कि नियमावली में रेलवे प्रशासन के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन या उसके द्वारा अनुरक्षित विशेष प्रयोजन की रेलगाड़ियों या प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित क्रूजों में विदेशी मदिरा विक्रय करने के लिए लाइसेंस स्वीकृत करने का भी प्रावधान किया गया है.
अपर मुख्य सचिव ने बताया कि उतर प्रदेश आबकारी नियमावली 2020 के प्रावधानों के अनुसार जिला स्तरीय बार समिति द्वारा संस्तुत प्रकरणों पर अधिकतम 15 कार्य दिवसों के भीतर बार अनुज्ञापनों को स्वीकृत किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है.
Posted By : Amitabh Kumar