यूपी के गोरखपुर में शादी तिलक या जन्मदिन की पार्टी में अगर हर्ष फायरिंग हुई तो आयोजक और मैरिज हाउस संचालक भी मुल्जिम बनेंगे. मैरिज हाउस संचालक और आयोजक पर केस दर्ज किया जायेगा. आयोजक और मैरिज हाउस की जिम्मेदारी होगी कि वे निगरानी करें कि कोई हर्ष फायरिंग न करे. अगर कोई मनमानी कर रहा है तो पुलिस को सूचना दें. गोरखपुर एसएसपी के निर्देश पर थानेदार अपने क्षेत्र में स्थित मैरिज हाउस संचालकों को नोटिस दे रहे हैं.
गौरतलब है कि सोमवार की रात गुलरिहा के जैनपुर गांव में हुई हर्ष फायरिंग में चार साल के एक बच्चे को गोली लग गयी थी. बच्चे के गर्दन में गोली फंसी गयी थी. गोरखपुर मेडिकल काॅलेज के डाॅक्टरों ने उसे रेफर कर दिया. अब बच्चे का लखनऊ के प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा है. इस घटना के बाद से ही पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है. एसएसपी जोगेंद कुमार ने थानेदारों को निर्देश दिए हैं कि हर्ष फायरिंग के मामले में कड़ी कार्रवाई करें.
गोली चलने पर हत्या की कोशिश की धारा में केस दर्ज होगा और गोली चलाने वाले के साथ ही आयोजक, मैरिज हाउस संचालक को भी आरोपित बनाया जायेगा. इसी तरह गांव में शादी होने पर आयोजक को सीधे तौर पर दोषी मानते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. मुकदमा करने के बाद जेल भेजा जायेगा. इसमें किसी तरह की रियायत नहीं की जायेगी.
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वैसे तो यह पुराना नियम है लेकिन इसका अब पुलिस सख्ती से पालन करायेगी. यदि कही भी कोई हर्ष फायरिंग करते हुए पाया गया तो पुलिस उसके लाइसेंस को निरस्त कराने के लिए रिपोर्ट तैयार करेगी. यानी शौक में गलती किए तो असलहा भी जायेगा और जेल भी जाएंगे.
नवागत एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा कि शहर को अपराध व अपराधियों से मुक्त कराना ही प्राथमिकता होगी. साथ ही फरियादियों की समस्याओं का गुणवत्तापूर्ण समाधान का प्रयास किया जायेगा. नालंदा (बिहार) के रहने वाले सोनम कुमार 2016 बैच के आइपीएस हैं. उनके पिता सिविल इंजीनियर हैं. उनके साथ दिल्ली में रहकर सोनम ने इलेक्ट्रानिक कम्युनिकेशन की पढ़ाई की. एक अक्तूबर को जिले में वह बतौर अपर पुलिस अधीक्षक आए और एसपी पुलिस लाइन, आफिस, सीसीटीएनएस, आइजीआरएस का दायित्व संभाल रहे थे. एसपी सिटी ने बताया कि गोरखपुर आने से पहले वह एसीपी महानगर लखनऊ के पद पर कार्यरत थे.
Posted by: Thakur Shaktilochan