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UP Nikay Chunav 2022: निकाय चुनाव की दावेदारी पर पानी फेर सकता है बकाया टैक्स, जानें और क्या ​है जरूरी

नामांकन करने वाले प्रत्‍याशियों का नामांकन के दौरान नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत का एक वर्ष का टैक्स बकाया नहीं होना चाहिए. नामांकन दाखिल करने के दौरान निकाय के टैक्स का अंतिम बिल लगाना होगा.

By Prabhat Khabar News Desk | November 16, 2022 11:37 AM

Bareilly News: नगर निकाय चुनाव के दावेदार चुनाव जीतने की कोशिश में जनता पर दिल खोलकर खर्च कर रहे हैं. चुनाव जीतने से पहले मतदाताओं का दिल जीतने की कोशिश है. मगर, जनता का दिल जीतने से पहले दावेदारों को नामांकन पत्र दाखिल करना जरूरी है. नामांकन पत्र में कमी होने पर रद्द होने का भी खतरा है. इसलिए नगर निकाय चुनाव से पहले घर, दुकान आदि का बकाया टैक्स जमा करना होगा.

नामांकन करने वाले प्रत्‍याशियों को नामांकन के दौरान नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत का एक वर्ष का टैक्स बकाया नहीं होना चाहिए. नामांकन दाखिल करने के दौरान निकाय के टैक्स का अंतिम बिल लगेगा. अगर, निकाय का बकाया नो ड्यूज नहीं हुआ, तो नामांकन रद्द भी हो सकता है. इसलिए बकाया टैक्स दावेदारी पर पानी न फेर दे. इसलिए टैक्स जमा कर दें.

आरक्षण की श्रेणी में आने पर जमा होगा जाति प्रमाणपत्र

निकाय चुनाव के दावेदारों को आरक्षण की श्रेणी में आने पर जाति प्रमाण पत्र नामांकन पत्र में लगाना होगा. यह नोटरी या शपथपत्र होना चाहिए. आपराधिक मुकदमे दर्ज होने पर रिकार्ड देना होगा. संपत्ति और दायित्व का विवरण शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत करना है.

ये नहीं लड़ पाएंगे चुनाव

निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार दिवालिया, नगर निकाय या उसके नियंत्रण में कोई लाभ का पद धारण करता हो, तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता. इसके साथ ही वह राज्य सरकार, केंद्र सरकार, स्थानीय प्राधिकारी की सेवा में हो या जिला सरकारी काउंसिल, अपर या सहायक जिला सरकारी काउंसिल, अवैतनिक मजिस्ट्रेट, अवैतनिक मुंसिफ या अवैतनिक सहायक कलेक्टर चुनाव में प्रत्याशी नहीं बन सकता.

वह व्यक्ति भी चुनाव नहीं लड़ सकता है, जो किसी सरकारी पद पर रहते हुए भ्रष्टाचार या राजद्रोह करते हुए बर्खास्त हो. न्यायालय ने किसी अपराध में दोषी पाया हो. इसके साथ ही पांच वर्ष की अवधि समाप्त नहीं हुई हो, तो भी उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ सकेगा.

30 वर्ष की उम्र होने पर लड़ सकेंगे मेयर का चुनाव

महापौर (मेयर), नगर पालिका व नगर पंचायत अध्‍यक्ष पद के लिए 30 वर्ष आयु जरूरी है. इसी प्रकार नगर निगम के पार्षद, नगर पालिका और नगर पंचायत के लिए 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए. इसके लिए आयु का प्रमाणपत्र देना होगा. इसमें गड़बड़ी होने पर नामांकन भी रद्द हो सकता है.

मेयर पद के दावेदार खर्च कर सकेंगे 40 लाख

नगर निगम में मेयर पद के प्रत्याशी 40 लाख, पार्षद तीन लाख रुपये ही खर्च कर सकेंगे. नगर पंचायत और नगर पालिका अध्यक्ष के लिए 2.5 लाख रुपये तथा सभासद के लिए 50 हजार रुपये की खर्च सीमा तय की है.यह पहले से बढ़ाई गई है.

जमानत राशि भी तय

नगर निकाय चुनाव में प्रत्याशियों के खर्च के साथ ही जमानत राशि तय हो गई है. मेयर और चेयरमैन अनारक्षित पद की जमानत राशि 12,000 है, तो आरक्षित पद के प्रत्याशियों की जमानत राशि 6000 है. नगर निगम अनारक्षित सभासद की जमानत राशि 2,500 आरक्षित प्रत्याशी की जमानत राशि 1,250 रुपये है.

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