Lucknow News: प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां गति पकड़ने लगी हैैं. राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव सम्बन्धी दिशा-निर्देश भी जारी होने लगे हैं. आयोग के नोटिफिकेशन के मुताबिक इस चुनाव में भी उम्मीदवारों के लिए उम्र का बंधन है. महापौर, नगर पालिका व नगर पंचायत के चुनाव लड़ने वालों की आयु कितनी होनी चाहिए. आयु में गड़बड़ी होेने पर नामांकन रद्द भी हो सकता है.
नगर निगम के महापौर पद, नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए 30 वर्ष की आयु होना जरूरी है. इसी प्रकार नगर निगम के पार्षद, नगर पालिका और नगर पंचायत के लिए 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए. इसके लिए आयु का प्रमाणपत्र देना होगा. इसमें गड़बड़ी होने पर नामांकन भी रद्द हो सकता है.
नामांकन के दौरान नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत का एक वर्ष का टैक्स बकाया नहीं होना चाहिए. नामांकन दाखिल करने के दौरान निकाय के टैक्स का अन्तिम बिल लगेगा. आरक्षण की श्रेणी में आने पर जाति प्रमाणपत्र, नोटरी या शपथपत्र होना चाहिए. अपराधिक मुकदमे दर्ज होने पर उसका भी रिकार्ड देना होगा. संपत्ति और दायित्व का विवरण शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा.
निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार अगर कोई दिवालिया हो, नगर निकाय या उसके नियंत्रण में कोई लाभ का पद धारण करता है, तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता. इसके साथ ही राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, स्थानीय प्राधिकारी की सेवा में होने या जिला सरकारी काउंसिल, अपर या सहायक जिला सरकारी काउंसिल, अवैतनिक मजिस्ट्रेट, अवैतनिक मुंसिफ होने पर चुनाव में उम्मीदवार नहीं बना जा सकता. वह व्यक्ति भी चुनाव नहीं लड़ सकता है, जो किसी सरकारी पद पर रहते हुए भ्रष्टाचार या राजद्रोह करते हुए पदच्युत हुआ हो.