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UP Panchayat Chunav 2021 : जानें कब होंगे यूपी में पंचायत चुनाव, योगी सरकार के फैसले से उम्मीदवारों को मिलेगी राहत, होने जा रहा है यह नया

उत्‍तर प्रदेश में त्रिस्‍तरीय पंचायत चुनाव (up panchayat chunav 2021) की आरक्षण सूची (reservation list ) जारी हो चुका है. अब लोगों को इंतजार चुनाव की तारीख का है जिसको लेकर बड़ी खबर आ रही है. yogi govt, reservation for women sc st seat and obc ,reserve general cast seat, gram pradhan, bdc candidate, chunav date

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 28, 2021 6:49 AM

उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव (up panchayat Chunav 2021 date) की तैयारियां जोरों पर चल रही है. सभी को इंतजार चुनाव की तारीखों का (up panchayat Chunav 2021 date) है. खबरों की मानें तो इस बार पंचायत चुनाव के लिए चार चरणों का मतदान बोर्ड परीक्षा शुरू होने से पहले यानि 24 अप्रैल से पहले पूरा कराने का काम किया जाएगा. इसी बीच खबर आ रही है कि सूबे में दस, पचास, सौ, पांच सौ रुपये मूल्य के स्टाम्प की बिक्री में स्टाम्प विक्रेताओं द्वारा की जा रही कालाबाजारी पर अंकुश लगाने की तैयारी चल रही है.

प्रदेश के स्टाम्प व पंजीयन विभाग ने अहम निर्णय लेते हुए आनलाइन ई-स्टाम्पिंग सेल्फ प्रिंटिंग की व्यवस्था लागू करने का काम किया है. आपको बता दें कि पंचायती चुनाव में कम मूल्य के ऐसे स्टाम्प पेपर की जबर्दस्त मांग होती है जिसे देखते हुए किसी भी तरह की अफरातफरी को रोकने के लिए यह नई व्यवस्था लागू की गई है. ऐसे में अब नामांकन के वक्त स्टाम्प पेपर के लिए मारामारी नहीं देखने को मिलेगी.

इस व्यवस्था की बात करें तो इसके तहत पांच सौ रुपये तक के स्टाम्प को खुद जरूरतमंद व्यक्ति स्टाक होल्डिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया लि.(सीआए) की वेबसाइट पर आनलाइन शुल्क जमा कर के छापने में सक्षम होंगे. इस बारे में शासनादेश जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि कोई व्यक्ति जो अल्प धनराशि के स्टाम्प शुल्क का भुगतान करने का इच्छुक हो, वह स्टाक होल्डिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया (सीआरए) की वेबसाइट www.shcilestamp.com पर ऑनलाइन ई-स्टाम्पिंग प्रणाली में भुगतान के लिए रजिस्टर कर सकेगा.

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जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो इसके बाद उसका सत्यापन करने का काम किया जाएगा. फिर यूजर आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा जिसका इस्तेमाल करते हुए लागइन करने में लोग सक्षम होंगे. लागइन के बाद प्रयोक्ता व्यक्ति द्वारा आवश्यक विवरण जैसे राज्य, अनुच्छेद, स्टाम्प शुल्क की राशि, पक्षकारों का विवरण (दोनों पक्षों का विवरण) दाखिल करना जरूरी होगा. इस विवरण में प्रयोग करने वाला स्पष्ट उल्लेख करेगा कि वह ई-स्टाम्प किस मकसद से खरीदने की इच्छा रखता है.

इस विवरण को दाखिल करने के बाद इसे खरीदने वाले को आनलाइन भुगतान करने की जरूरत होगी. नेट बैंकिंग/डेबिट कार्ड/यूपीआई के जरिये अपेक्षित स्टाम्प शुल्क की धनराशि का भुगतान करने में खरीदार सक्षम होगा. भुगतान के बाद ई-स्टाम्प सर्टीफिकेट का प्रयोक्ता /ई-स्टाम्प प्रमाण पत्र खरीदने वाला शख्‍स इसका प्रिंट ले सकता है.

Posted By : Amitabh Kumar

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