UP Panchayat Chunav 2021: सरकारी कर्मचारी करने वाले पति-पत्नी में से किसी एक को ड्यूटी से मिलेगी राहत, चुनाव आयोग ने जारी किया आदेश
UP State Election Commission Panchayat Chunav 2021 उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में हो रहे पंचायत चुनाव (Panchayat Chunav) में अगर सरकारी नौकरी (Government Job) करने वाले पति-पत्नी दोनों की ही इलेक्शन ड्यूटी (Election Duty) लग गयी है, तो इनमें से किसी एक को राहत मिल सकेगी. हालांकि, अनुरोध करने पर जिलाधिकारी इस बारे में विचार करके निर्णय लेंगे. राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission) ने इस बारे में आदेश जारी कर सभी जिलाधिकारियों को यह अधिकार दे दिया है.
UP State Election Commission Panchayat Chunav 2021 उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में हो रहे पंचायत चुनाव (Panchayat Chunav) में अगर सरकारी नौकरी (Government Job) करने वाले पति-पत्नी दोनों की ही इलेक्शन ड्यूटी (Election Duty) लग गयी है, तो इनमें से किसी एक को राहत मिल सकेगी. हालांकि, अनुरोध करने पर जिलाधिकारी इस बारे में विचार करके निर्णय लेंगे. राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission) ने इस बारे में आदेश जारी कर सभी जिलाधिकारियों को यह अधिकार दे दिया है.
If a married couple, working as govt employees, file an application seeking relief from poll duty for one of them to look after their children if both of them have been assigned poll duties, then application be taken into consideration: UP State Election Commission pic.twitter.com/4E1pMNL3XH
— ANI UP (@ANINewsUP) March 31, 2021
दरअसल, यूपी में पंचायत चुनाव के दौरान लाखों सरकारी कर्मारियों की ड्यूटी चुनाव को संपन्न कराने के लिए लगायी जा रही है. ऐसे में सरकारी सेवा देने वालों दंपत्ति को इससे होने वाली परेशानी को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने उन्हें राहत दी है. निर्वाचक आयोग के इस फैसले को सुनकर वो सरकारी नौकरी वाले ज्यादा खुश होंगे, जो पति-पत्नी दोनों सरकारी नौकरी करते हैं. उनमें से एक को राहत मिलेगी, जिससे वह अपने निजी जीवन का काम संभाल सकेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग ने इसके लिए एक पत्र सभी जिला अधिकारियों को जारी किया है. उत्तर प्रदेश यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राठौर ने राज्य निर्वाचन आयोग को एक पत्र लिखकर बताया था कि अगर पति-पत्नी दोनों सरकारी टीचर हैं और उन दोनों की ड्यूटी चुनाव में लगती है तो उनके सामने बच्चों की देखभाल करने का संकट पैदा हो जाता है. ऐसे में कई बार उनके बच्चों को नुकसान भी पहुंचता है. अत: सरकारी नौकरी करने वाले दंपति मे किसी एक व्यक्ति की ही चुनाव में ड्यूटी लगाने के लिए राठैर ने आयोग से आग्रह किया था. इस पत्र पर संज्ञान लेते हुए निर्वाचन आयोग ने यह आदेश जारी किया है.
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