Lucknow News: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा (UPPCS Pre result 2021) का रिजल्ट रद्द कर दिया गया है. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूर्व सैनिकों की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ये बड़ा फैसला लिया है. साथ आयोग को आदेश दिया कि पूर्व सैनिकों को 5 फीसदी आरक्षण का लाभ देते हुए नए सिरे से रिजल्ट किया जाए. इसके लिए कोर्ट ने आयोग को एक महीने का समय दिया है. साथ ही कहा है कि रिजल्ट घोषित होने के एक माह के अंदर ही मुख्य परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी किया जाए.
दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला ऐसे समय में आया है, जब लोकसेवा आयोग की ओर से पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2021 और मुख्य परीक्षा होने के बाद इंटरव्यू हो रहा है. ऐसे में अब आयोग एक महीने के भीतर संशोधित रिजल्ट जारी करके के साथ ही मुख्य परीक्षा के लिए भी एडमिट कार्ड जारी करना होगा, जोकि आयोग के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है.
जस्टिस संगीता चंद्रा की सिंगल बेंच ने सतीश चंद शुक्ल और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है. कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिका में कहा गया था कि साल 1999 में कारगिल युद्ध के बाद राज्य सरकार ने पूर्व सैनिकों को दिए जाने वाले आरक्षण में बदलाव करते हुए पांच परसेंट रिजर्वेशन देने की व्यवस्था की थी, लेकिन इसमें ग्रुप A और B को हटा दिया गया था. इसे लेकर कोर्ट में याचिका दाखिल की गई, जिसके जवाब में यूपी सरकार ने मुद्दे पर विचार करने की बात कही. उसके बाद सरकार ने रिजर्वेशन एक्ट में एक और संशोधन करते हुए ग्रुप बी सर्विस को भी रिजर्वेशन के दायरे में ला दिया. साथ ही अधिसूचना 10 मार्च 2021 को गजट में प्रकाशित कर दी गई.