Prayagraj News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपीटीईटी 2021 परीक्षा के अभ्यर्थियों को प्रमाणपत्र जारी करने के आदेश पर लगाई रोक को 14 जुलाई तक आगे बढ़ा दिया है. साथ ही कोर्ट ने सरकार को 14 जुलाई तक इस संबंध में परीक्षा नियामक प्राधिकारी से जानकारी देने का निर्देश दिया है. यह आदेश जस्टिस सिद्धार्थ ने प्रतीक मिश्रा और चार अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया है.
गौरतलब है कि इस मामले 12 जुलाई को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में जवाब तलब किया था. साथ ही TET पास अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है. मामले के संबंध में राज्य सरकार से सवाल करते हुए हाईकोर्ट ने पूछा कि बीएड अभ्यर्थियों को भी प्राथमिक स्कूल में सहायक अध्यापक नियुक्त करने के लिए कोई अधिसूचना जारी की गई थी या नहीं. यह आदेश जस्टिस सिद्धार्थ ने प्रतीक मिश्रा और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया.
गौरतलब है कि याचिकाकर्ताओं ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति करने पर रोक लगाने की मांग की थी. याचिका में कहा गया है की राजस्थान हाईकोर्ट ने एनसीटीई द्वारा 28 जून 2018 को जारी उस अधिसूचना को रद्द कर दिया है जिसमें कहा गया था कि प्राइमरी स्कूल के टीचरों के लिए बीएड डिग्रीधारी भी मान्य माने जाएंगे, लेकिन यूपी सरकार ने राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश पर विचार नहीं किया.
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा पारित 25 नवंबर 2021 के अधिसूचना को रद्द करने के निर्णय पर विचार नहीं किया. साथ ही 23 जनवरी 2022 को संपन्न हुई. यूपी टीईटी परीक्षा का 8 अप्रैल 2022 को परिणाम घोषित हो चुका है. अब सरकार अभ्यर्थियों को टीईटी का प्रमाण पत्र जारी करने जा रही हैं. वहीं दूसरी ओर हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकारी वकील से जवाब तलब करते हुए पूछा कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के बाद इस संबंध में कोई अधिसूचना जारी की है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया है कि 23 जनवरी 2022 को हुई टीईटी परीक्षा के प्रमाण पत्र अभी जारी न किए जाए. वहीं दूसरी ओर याचिकाकर्ताओं का कहना है कि बीएड डिग्री धारक प्राइमरी स्कूल में टीचर बनने के योग्य नहीं है. TET-2021 पास करने वाले बीएड डिग्री धारकों को पात्रता प्रमाण पत्र न जारी किए जाएं. कोर्ट ने तथ्यों और परिस्थितियों को आधार पर TET-2021 परीक्षा पास करने वाले बीएड डिग्री धारकों को पात्रता प्रमाण पत्र जारी करने पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है. साथ ही कोर्ट ने 14 जुलाई तक परीक्षा नियामक प्राधिकारी से जानकारी देने का निर्देश दिया है.
रिपोर्ट- एसके इलाहाबादी