Covid-19: बनारस में लगे नये प्रतिबंध, इन लोगों के घर से निकलने पर लगी पांबदी, नयी गाइडलाइन जारी
Varansi News: बनारस में रात्रि कालीन कर्फ्यू रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक पूर्व की भाँति लागू रहेगा. इसके साथ ही शहरवासियों के कोविड गाइडलाइंस को देखते हुए तमाम निर्देश जारी किए हैं.
Varansi News: जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए ये वाराणसी जिले के लोगो के लिए निर्देशित किया है कि जनपद में कक्षा-10 तक के बच्चो एवं 60 वर्ष से अधिक आयु के जो लोग कोमोर्बिडीटी हैं या टीवी, हृदय से सम्बन्धित रोग, या अन्य किसी गम्भीर बीमारी से ग्रसित हैं, या जो पूर्व में कोरोना से संकमित हो चुके हैं, ऐसे लोगों का घर से बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी. जनपद में रात्रि कालीन कर्फ्यू रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक पूर्व की भाँति लागू रहेगा। इसके साथ ही शहरवासियों के कोविड गाइडलाइंस को देखते हुए तमाम निर्देश जारी किए हैं.
शादी समारोह के लिए दिशा-निर्देश
जिलाधिकारी ने यह निर्णय कोविड महामारी के बढ़ते प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए लिया है. इस दौरान शहर में रात्रि 10 बजे के उपरान्त बिना किसी मेडिकल कारण के घर से बाहर निकलने पर महामारी अधिनियम 1897 व राष्ट्रीय आपदा प्रबधन अधिनियिम-2005 के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने का निर्देश दिया है. फिलहाल जनपद में सभी कक्षा-8 तक के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालय विद्यार्थियों हेतु 23 जनवरी तक बन्द रहेगें. शादी समारोह व अन्य आयोजनों में बन्द स्थानों पर हॉल की क्षमता का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 100 व्यक्तियों की संख्या अनुमन्य होगी. ऐसे कार्यक्रमों में आमत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी, सेनेटाइजर का उपयोग एवं कोविड-19 प्रोटोकाल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी.
घाटों पर भी लगा प्रतिबंध
महामारी को देखते हुए कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना प्रवेश द्वार पर की जायेगी, इसकी अनुमति सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक से प्राप्त की जायेगी। जनपद के समस्त धार्मिक स्थलों के व्यवस्थापकों, प्रबंधकों को अपने पीक आवर्स में श्रद्धालुओं की संख्या नियंत्रित करने के लिए सुविधाजनक समयसारिणी जारी करनी होगी ताकि एक ही समय में ज्यादा श्रद्धालु धार्मिक स्थल परिसर में न आ सकें. जनपद के समस्त सार्वजनिक पार्क, समस्त घाट, मैदान, स्टेडियम आदि में सायंकाल 4 बजे के बाद जन-सामान्य का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा. पर्यटन की दृष्टि से उक्त अवधि के उपरान्त केवल नाव में यात्रा करने वाले पर्यटकों को नाव में आने-जाने की अनुमति दी जाती है, परन्तु इनका घाट पर रूकना या बैठना प्रतिबंधित होगा.
गंगा नदी के उस पार रेत के क्षेत्र में सभी प्रकार के पर्यटकों तथा जन-सामान्य का एकत्रित होना प्रतिबंधित रहेगा. सार्वजनिक स्थल पर सभी प्रकार के मनोरंजन के साधनों को भी बन्द करने के आदेश दिया गया है. रेलवे स्टेशन एवं बस स्टैण्ड हेतु स्टेशन निदेशक, स्टेशन प्रभारी एवं क्षेत्रीय प्रबन्धक, रोडवेज विशेष रूप से लोगों की लाईन लगाकर Entry Exit सुनिश्चित करायें जाएंगे तथा लोगों के बैठने के स्थान पर एक कुर्सी छोड़कर एक कुर्सी लगाई जाएंगी. जनपद में केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के अधीनस्थ सभी कार्यालयों में केवल उन्हीं व्यक्तियों का जाना अनुमन्य होगा, जिन्हे अत्यन्त आवश्यक कार्य होगा.
सिनेमा हॉल, रेस्टोरेन्ट, होटल के लिए ये निर्देश
सिनेमा हॉल, रेस्टोरेन्ट, होटल के रेस्टोरेन्ट, फूड ज्वाइंट्स में किसी भी दशा में 50 प्रतिशत क्षमता से ज्यादा लोग नहीं रहेंगे. इनमें भी कोविड हेल्प डेस्क स्थापित कर स्कीनिंग की व्यवस्था एवं मास्क का प्रयोग सुनिश्चित कराया जायेगा. इन सभी स्थानों की आकस्मिक चेकिग कराई जायेगी. इसका अनुपालन थाना स्तर से सुनिश्चित कराया जायेगा. जनपद के सभी स्पा, वाटर पार्क, पर्यटन स्थल, आर्किलोजिकल स्थल, म्यूजियम, स्वीमिंग पुल को बन्द किये जाने के आदेश दिया गया है.