Uttar Pradesh News: किराएदार और मकान मालिक के बीच खटपट दूर करेगी योगी सरकार, नये कानून के लिए जनता से मांगे सुझाव

Uttar Pradesh News, New tenant law, CM Yogi News: किराएदार और मकान मालिक के बीच होने वाली खटपट को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक कानून बनाने जा रही है. इस कानून से मकान मालिक और किराएदार दोनों का हित सुरक्षित होगा. योगी सरकार ने किराएदारी कानून की प्रक्रिया की शुरुआत करते हुए किराएदारी विनियम अध्यादेश का प्रारूप विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 10, 2020 11:39 AM

Uttar Pradesh News, New tenant law, CM Yogi News: किराएदार और मकान मालिक के बीच होने वाली खटपट को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक कानून बनाने जा रही है. इस कानून से मकान मालिक और किराएदार दोनों का हित सुरक्षित होगा. योगी सरकार ने किराएदारी कानून की प्रक्रिया की शुरुआत करते हुए किराएदारी विनियम अध्यादेश का प्रारूप विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है.

इसे http://awas.up.nic.in और आवास बंधु की वेबसाइट www.awasbandhu.in पर अपलोड कर किया गया है. इस पर लोग 20 दिसंबर तक आपत्ति और सुझाव दे सकते हैं. अगर यह कानून अमल में आया तो उत्तर प्रदेश में जल्द ही बिना एग्रीमेंट के कोई भी मकान मालिक किराएदार नहीं रख पाएगा. नया कानून आने के बाद मकान मालिक और किराएदार को लेकर आए दिन होने वाला विवाद काफी हद तक खत्म हो जाएगा.

इतना ही नहीं यह आसानी से पता लगाया जा सकेगा कि राज्य में कितने लोग अपने घरों को किराए पर चला रहे हैं. यूपी सरकार के प्रस्तावित किराएदारी कानून के मुताबिक, अब बिना एग्रीमेंट के कोई भी मकान मालिक किराएदार नहीं रख पाएगा. साथ ही मकान मालिक को किराएदार की जानकारी किराया प्राधिकरण को देनी होगी.

नए कानून के तहत किराएदारी के संबंध में मकान मालिकों को तीन माह के अंदर लिखित अनुबंध पत्र किराया प्राधिकारी को देना होगा. कानून लागू होने के बाद मकान मालिक मनमाने तरीके से किराया भी नहीं बढ़ा पाएंगे. आवासीय पर 5% और गैर-आवासीय पर 7% सालाना किराया बढ़ाया जा सकेगा. किराएदार के लिए नियम होगा कि उसे रहने वाले जगह की देखभाल करनी होगी. अगर वह दो माह किराया नहीं दे पाएगा तो मकान मालिक उसे हटा सकेगा.

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Posted By: Utpal kant

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