Varanasi News: अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (पंचम)/ प्रभारी एमपी एमएलए कोर्ट विश्वजीत सिंह की अदालत ने रेप पीड़िता के चरित्र से संबंधित झूठी एवं भ्रामक खबर फैलाने के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने फेसबुक एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से भ्रामक खबर फैलाने के मामले में आरोपीत बीजेपी नेता लंका निवासी सुधीर सिंह की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है.
आरोपित बीजेपी नेता सुधीर सिंह ने पहले कोर्ट में सरेंडर किया. आरोपित बीजेपी नेता का पक्ष उनके अधिवक्ता अनुज यादव ने रखा. अदालत ने बीजेपी नेता सुधीर सिंह को 25 -25 हजार रुपए की दो जमानत एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया. 4 दिसंबर 2020 को बलिया निवासी मृतिका ने लंका थाने में प्रार्थना पत्र देकर मुकदमा दर्ज कराया था कि बसपा सांसद अतुल राय के सहयोगी सुधीर सिंह ने दुष्कर्म के आरोप में जेल में बंद बसपा सांसद अतुल राय के इशारे पर फेसबुक एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से पीड़िता के चरित्र के संबंध में झूठी और भ्रामक खबर फैलाई हैं.
सोशल मीडिया पर खबर चलने के बाद से उसका और उसके परिवार का जीना मुश्किल हो गया है और वो आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं. पीड़िता ने बताया था कि सुधीर सिंह एक मुकदमा पीड़िता के खिलाफ 13 अक्टूबर 2020 को लंका थाने में झूठा मुकदमा दर्ज कराया है. उसके गवाह सत्यम राय के खिलाफ भी झूठा केस दर्ज करा दिया गया है.
बसपा सांसद अतुल राय पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली युवती ने 16 अगस्त 2021 को बलिया निवासी पीड़िता ने गवाह सत्यम के साथ सुप्रीम कोर्ट के सामने आत्मदाह कर लिया था. रेप पीड़िता और गवाह सत्यम राय के गंभीर रूप से झुलसने के बाद पुलिस ने उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया था.
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इलाज के दौरान अस्पताल में सत्यम राय की मौत 21 अगस्त 2021 और पीड़िता की मौत 24 अगस्त 2021 को हो गई थी. रेप पीड़िता और गवाह सत्यम राय ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर आत्मदाह करने से पहले फेसबुक लाइव में पीड़िता और उसके दोस्त ने एसएसपी अमित पाठक, सीओ अमरेश सिंह, दरोगा संजय राय और उनके बेटे विवेक राय, पूर्व आईजी पर भी उत्पीड़न का आरोप लगाया था.
रिपोर्ट- विपिन सिंह