Explainer: यूपी विधानसभा में प्रेसीडेंट इलेक्शन के लिए 18 को पड़ेंगे वोट, जानें पूरी प्रक्रिया?
सोमवार 18 जुलाई को निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार, वोटिंग की प्रक्रिया सम्पन्न की जाएगी. यूपी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों व संसद सदस्यों सहित निर्वाचन आयोग ने खासकर लखनऊ में मत देने के लिए जिन्हें अधिकृत किया है वे यूपी विधानसभा में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे.
President Election News: राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने के लिए यूपी विधानसभा में तैयारी पूरी कर ली गई है. सोमवार 18 जुलाई को निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार, वोटिंग की प्रक्रिया सम्पन्न की जाएगी. यूपी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों व संसद सदस्यों सहित निर्वाचन आयोग ने खासकर लखनऊ में मत देने के लिए जिन्हें अधिकृत किया है वे यूपी विधानसभा में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे.
यहां से ले सकेंगे वोटिंग स्लिप
जानकारी के मुताबिक, 18 जुलाई को विधानभवन के तिलक हॉल में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा. निर्वाचकगण कक्ष संख्या 80 में स्थापित टेबल से मतदान स्लिप प्राप्त कर सकेंगे. टेबल ‘क’ से लोकसभा तथा राज्यसभा के ऐसे सदस्य वोटिंग स्लिप ले सकेंगे जिन्हें निर्वाचन आयोग ने लखनऊ में मत देने के लिए अधिकृत किया हो. टेबल ‘ख’ से विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रम संख्या 1 से 136 तक, टेबल ‘ग’ से विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रम संख्या 137 से 271 तक तथा टेबल ‘घ’ से विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रम संख्या 272 से 403 तक मतदान स्लिप प्राप्त कर सकेंगे.
जानें स्टेप बाई स्टेप सबकुछ
वोटिंग स्लिप प्राप्त कर तिलक हॉल के उत्तरी बरामदे से मतदान स्थल ‘तिलक हाल’ में प्रवेश करेंगे. तिलक हॉल में पहुंचने के बाद टेबल ‘क’ पर रखी निर्वाचक नामावली में हस्ताक्षर करने के बाद संबंधित टेबल ‘ख’, ‘ग’ और ‘घ’ से मतपत्र प्राप्त करेंगे. पूरी गोपनीयता बनाये रखते हुये मतपत्र प्राप्त करने के बाद निर्वाचक चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित की गई ‘पेन’ प्राप्त करेंगे. वे उसी पेन से अपना वोट ‘बूथ’ के अंदर साइन करेंगे. निर्वाचकगण अपना मत अंकित कर उस पेन को वापस कर देंगे. इसके बाद मतपत्र पेटिका में डालने के बाद तिलक हॉल के दक्षिणी बरामदे से बाहर चले जाएंगे. राष्ट्रपति निर्वाचन-2022 में विधानसभा के विशेष सचिव बृज भूषण दुबे सहायक रिटर्निंग ऑफिसर एवं पीठासीन अधिकारी की जिम्मेदारी निभाएंगे. अजीत कुमार शर्मा, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर एवं संयुक्त सचिव तथा अन्य मतदान अधिकारी उन्हें सहायता प्रदान करेंगे.