उत्तर प्रदेश सरकार निर्माण कार्य श्रमिकों की बेटियों के लिए विवाह अनुदान योजना संचालित कर रही है. इस योजना के लिए 12 फरवरी, 2023 तक आवेदन किए जा सकते हैं. योजना में सरकार शादी के लिए आर्थिक मदद प्रदान कर रही है. इसके लिए सामूहिक विवाह समारोह भी आयोजित किया जाएगा. श्रमिक बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.
उत्तर प्रदेश सरकार निर्माण कार्य में लगे हुए श्रमिकों और ऐसे श्रमिक, जिन्होंने पंजीयन के बाद 365 दिन की सदस्यता पूर्ण कर ली हो, उनकी बेटियों के विवाह के लिए विवाह सहायता योजना संचालित कर रही है. इस योजना के तहत श्रमिक को 75 हजार रुपये की मदद की जाएगी और 27 फरवरी, 2023 को होने वाले सामूहिक विवाह समारोह में श्रमिक की बेटी का विवाह संपन्न कराया जाएगा. इसके लिए श्रमिक बोर्ड ने 12 फरवरी, 2023 को अंतिम तिथि घोषित की है.
जिन श्रमिकों को अपनी बेटी की शादी के लिए आवेदन करना है. उन्हें श्रमिक बोर्ड की वेबसाइट https://upbocw.in इन पर जाना होगा और 12 फरवरी, 2023 तक आवेदन करना होगा. तिथि निकलने के बाद श्रमिक आवेदन नहीं कर पाएंगे.
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सहायक श्रम आयुक्त पल्लवी अग्रवाल ने बताया कि उप श्रम आयुक्त कार्यालय द्वारा उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित कन्या विवाह सहायता योजना का लाभ लेने के लिए श्रमिक 12 फरवरी, 2023 तक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं.
उन्होंने बताया कि 27 फरवरी को होने वाले सामूहिक विवाह में बढ़ई, कुआं खोदने, रोलर चलाने, छप्पर डालने, राजमिस्त्री, प्लंबर, लोहार, मोजैक पॉलिश, सड़क निर्माण, मिक्सर चलाने वाले, पुताई करने वाले, इलेक्ट्रिक वर्क करने वाले, सुरंग बनाने वाले, टाइल्स लगाने वाले, चट्टान तोड़ने वाले, मार्बल स्टोन वर्क करने वाले, चौकीदार की बेटी को इस योजना का लाभ मिलेगा.
इसके साथ ही पत्थर काटने तोड़ने व पीसने का कार्य करने वाले, लिपिकीय, लेखाकर्म, बांध, पुल, सड़क का निर्माण करने वाले, बाढ़ प्रबंधन, अग्निशमन प्रणाली, भवनों की आंतरिक साज-सज्जा करने वाले, खिड़की, बिल, रसोई में उपयोग हेतु मॉडलर इकाइयों को लगाने और भट्ठों पर ईंट का निर्माण करने वाले, लिफ्ट एवं स्वचालित सीढ़ी की स्थापना करने वाले, सीमेंट कंक्रीट, ईंट के लिए होने वाले काम में लगे श्रमिकों की बेटियों की शादी में इस योजना का फायदा मिलेगा.
रिपोर्ट- राघवेंद्र सिंह गहलोत