Aligarh News: दिव्यांग की शादी के लिए यूपी सरकार दे रही आर्थिक मदद, जानें कैसे करें आवेदन

Aligarh News: अगर पति दिव्यांग है, पत्नी दिव्यांग है या पति-पत्नी दोनों दिव्यांग हैं, तो योगी सरकार दिव्यांग के विवाह पर वित्तीय सहायता स्वरूप 15 से 35 हजार रुपये देगी. इस समय योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है.

By Prabhat Khabar News Desk | November 26, 2022 11:11 AM

Aligarh News: अगर पति दिव्यांग है, पत्नी दिव्यांग है या पति-पत्नी दोनों दिव्यांग हैं, तो राज्य सरकार दिव्यांग के विवाह पर वित्तीय सहायता स्वरूप 15 से 35 हजार रुपये देगी. इस समय योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है.

दिव्यांग शादी अनुदान योजना में आवेदन शुरू

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अलीगढ़ उपनिदेशक पारिशा मिश्रा ने बताया कि यूपी में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग दिव्यांग शादी अनुदान योजना चलाता है, जिसमें राज्य सरकार अलग-अलग विकलांग व्यक्तियों के विवाह पर वित्तीय सहायता स्वरूप 15 से 35 हजार रुपये तक देती है.

  • अगर पति दिव्यांग है, तो 15000 रुपये मिलेंगे.

  • अगर पत्नी दिव्यांग है, तो 20000 रुपये मिलेंगे.

  • अगर पति पत्नी दोनों दिव्यांग हैं, तो 35000 रुपये मिलेंगे.

दिव्यांग शादी अनुदान योजना में लाभ प्राप्ति के लिए पात्रता

दिव्यांग शादी अनुदान योजना में लाभ प्राप्ति के लिए दंपत्ति में पति, पत्नी या दोनों दिव्यांग होने जरूरी हैं.

  • कम से कम 40 प्रतिशत दिव्यांग होना जरूरी है, जिसका प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग देता है.

  • पत्नी की उम्र 18 से 45 साल और पति की उम्र 21 से 45 साल होनी चाहिए.

  • पति और पत्नी में से कोई भी इनकम टैक्स नहीं देता हो.

ऐसे करें आवेदन

दिव्यांग शादी अनुदान योजना में रजिस्ट्रेशन जनसुविधा केंद्र पर किया जा सकता है. दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की वेबसाइट http://divyangjan.upsdc.gov.in/ पर जाकर रजिस्ट्रेशन किया जाता है. रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे जाने के बाद जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड किए जाते हैं, इसमें विकलांगता प्रमाण पत्र व विवाह प्रमाण पत्र अपलोड होता है. आवेदन होने के बाद उसकी हार्ड कॉपी प्रिंट की जाती है. जिसे दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में जमा किया जाता है.

ये चाहिए डॉक्यूमेंट

योजना में आवेदन करने के लिए पति-पत्नी का आधार कार्ड, विकलांगता प्रमाण पत्र, विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र या विवाह कार्ड, निवास प्रमाणपत्र, किसी बैंक में संयुक्त खाता, फोटो, मोबाइल नंबर होना जरूरी है.

रिपोर्टः चमन शर्मा

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