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उत्तरप्रदेश में ‘लव जिहाद’ पर योगी सरकार सख्त, कैबिनेट से अध्यादेश पास, जेल की सजा के साथ जुर्माना

UP Love Jihad Ordinance : लव जिहाद पर योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. उत्तरप्रदेश कैबिनेट ने लव जिहाद से जुड़े अध्यादेश को पास कर दिया है. इसके तहत एक से दस साल की सजा के साथ ही जुर्माने का प्रावधान किया गया है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 24, 2020 7:36 PM

UP Love Jihad Ordinance : लव जिहाद पर योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. उत्तरप्रदेश कैबिनेट ने लव जिहाद से जुड़े अध्यादेश को पास कर दिया है. इसके तहत एक से दस साल की सजा के साथ ही जुर्माने का प्रावधान किया गया है. दरअसल, मंगलवार को योगी सरकार के कैबिनेट की बैठक में लव जिहाद से जुड़े अध्यादेश पर चर्चा की गई. इसके बाद कैबिनेट ने संबंधित अध्यादेश पास कर दिया.

नए अध्यादेश में जेल और जुर्माना 

उत्तरप्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया राज्य में लव जिहाद से संबंधित अध्यादेश जबरन धर्मांतरण के आरोपी को एक से पांच साल की जेल की सजा के साथ ही 15,000 रुपए जुर्माना लगाने की छूट देता है. जबकि, नाबालिग या महिला (एससी/एसटी से संबंधित) के केस में कम से कम तीन साल और अधिकतम दस साल की सजा के साथ 30,000 रुपए जुर्माना लगाया जा सकता है.


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लव जिहाद अध्यादेश और सरकार

बड़ी बात यह है कि उत्तरप्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ लंबे समय से लव जिहाद के खिलाफ कड़े कानून बनाए जाने की वकालत करते रहे हैं. उत्तरप्रदेश में हुए उप चुनावों के प्रचार के दौरान भी योगी आदित्यनाथ ने लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की बात कही थी. योगी आदित्यनाथ ने कई मौकों पर कहा था कि राज्य सरकार लव जिहाद को अंजाम देने वालों को कड़ी सजा देगी. उन पर कड़ी कार्रवाई के लिए राज्य सरकार खास अध्यादेश लाएगी. अब कैबिनेट ने अध्यादेश को पास कर दिया है.

Posted : Rajat.

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