Aligarh News: जनता को राष्ट्रीय लोक अदालत का इंतजार रहता है, क्योंकि इसके माध्यम से ज्यादा भागादौड़ी के बिना कम धनराशि में वादों का निपटारा होता है. अब राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन मतगणना के तुरंत बाद 12 मार्च को किया जाएगा. राष्ट्रीय लोक अदालत में वाद निस्तारित कराने के लिए प्रक्रिया शुरू की जा सकती है.
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव महेंद्र कुमार ने प्रभात खबर को बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और उप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर 12 मार्च को जिला मुख्यालय, कलैक्ट्रेट परिसर स्थित अधीनस्थ न्यायालयों एवं बाह्य न्यायालयों सहित तहसील स्तर पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा.
लोक अदालत में फौजदारी के शमनीय वाद, धारा 138 एनआई एक्ट, धन वसूली, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, श्रम, विद्युत, जलकर, पारिवारिक, वैवाहिक, भूमि अर्जन अधिनिन्न, सेवा संबंधी, राजस्व एवं दीवानी वाद एवं अन्य प्रकृति के मामले और प्री-लिटिगेशन के मामले, जो न्यायालय में लम्बित न हो आदि का निस्तारण आपसी सुलह समझौते, सहमति के आधार पर किया जाता है.
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लोक अदालत एक ऐसा मंच है, जहां ऐसे मामले आते हैं, जो न्यायालय में लंबित हैं या अभी न्यायालय में रखे नहीं गए हैं, उनको जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में सुलह समझौता के आधार पर निस्तारित किया जाता है. लोक अदालत का शाब्दिक अर्थ जनता का न्यायालय है. लोक अदालत त्वरित और कम खर्चीली न्याय की एक वैकल्पिक व्यवस्था है. स्वतंत्रता के बाद 1942 में गुजरात में पहली लोक अदालत लगाई गई थी.
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रिपोर्ट- चमन शर्मा, अलीगढ़