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मुरादाबाद में बिना मास्क लगाये घर से निकले तो होगा केस

मुरादाबाद : लॉकडाउन के दौरान जरूरत के लिए बिना मास्क लगाए घर से निकलने पर डीएम राकेश कुमार सिंह ने पूरी तरह से पाबंदी लगाने का आदेश जारी किया है. बिना मास्क के पकड़े जाने वाले लोगों के खिलाफ निषेधाज्ञा उल्लंघन की धारा 188 आइपीसी के तहत मुकदमा दर्ज होगा.कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए […]

By Prabhat Khabar News Desk | April 8, 2020 6:31 AM

मुरादाबाद : लॉकडाउन के दौरान जरूरत के लिए बिना मास्क लगाए घर से निकलने पर डीएम राकेश कुमार सिंह ने पूरी तरह से पाबंदी लगाने का आदेश जारी किया है. बिना मास्क के पकड़े जाने वाले लोगों के खिलाफ निषेधाज्ञा उल्लंघन की धारा 188 आइपीसी के तहत मुकदमा दर्ज होगा.कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए 24 मार्च से लॉकडाउन की घोषणा की गयी थी. इस दौरान आïवश्यक वस्तुओं की दुकानों के अलावा सब कुछ बंद है. उनके लिए भी पास जारी हुए हैैं.

इस के बावजूद तमाम लोग बिना मास्क के ही सड़कों पर निकल रहे हैैं. इससे वायरस अटैक का खतरा बना रहता है. उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 विनियमावली 2020 के विनियम-12 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डीएम ने मुरादाबाद जिले के संपूर्ण क्षेत्र में बिना मास्क लगाये घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित कर दिया है. जो भी जरूरी काम से या फिर पास धारक घर से निकलेगा, उसको मॉस्क लगाना अनिवार्य होगा.

मास्क न हो तो वह सूती रूमाल, गमछे को तीन लेयर में करके उसका प्रयोग कर सकता है. डीएम ने अपने आदेश में कहा कि जो भी व्यक्ति बिना मास्क के घर से बाहर निकलता है तो उनके आदेश का उल्लंघन माना जायेगा. उसके खिलाफ निषेधाज्ञा उल्लंघन का मुकदमा दर्ज होगा. कानूनी जानकारों के मुताबिक इसमें एक माह का कारावास और जुर्माना हो सकता है.

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