बरेली. उत्तर प्रदेश के बरेली की जेल में बंद माफिया अतीक अहमद के भाई पूर्व विधायक खालिद अजीम उर्फ अशरफ के जेल में मिलाने के प्रकरण में SIT टीम गठित की गई है. एसपी सिटी राहुल भाटी के नेतृत्व में 6 सदस्यीय टीम गठित की गई है. एसआईटी जल्द ही रिपोर्ट सौंपेगी. एसपी सिटी राहुल भाटी ने बताया कि एसआईटी में सीओ थर्ड, और इंस्पेक्टर बिथरी समेत 4 इंस्पेक्टर हैं. यह इंस्पेक्टर क्राइम ब्रांच समेत अन्य बिंग के हैं. टीम ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है. बरेली जेल में बंद पूर्व विधायक अशरफ पर बसपा के पूर्व विधायक राजू पाल की हत्या का आरोप है.
आरोपी अशरफ को जेल आरक्षी शिव हरि अवस्थी एक पर्ची से 7 से 8 लोगों की मनमानी जगह पर मुलाकात कराता था. इसके साथ ही जेल कैंटीन में सब्जी की सप्लाई करने वाला नन्हें उर्फ दयाराम अशरफ को पसंद की सब्जी, सामान और रुपये आदि ऑटो से लेकर जाता था. पुलिस ने 7 जनवरी को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. इन दोनों से पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं.
जेल में मुलाकात कराने वाले आरक्षी शिव हरि अवस्थी, अशरफ को रूपये सब्जी पहुंचाने वाले ऑटो चालक नन्हें उर्फ दयाराम, पूर्व विधायक अशरफ, उसका साला सद्दाम, और पूर्व मेयर प्रत्याशी लल्ला गद्दी पर थाना बिथरी चैनपुर में मुकदमा दर्ज हुआ था. इसमें आरक्षी, और ऑटो चालक को जेल भेजा जा चुका है.
बरेली के एसएसपी-डीआईजी अखिलेश कुमार चौरसिया के नेतृत्व में बिथरी थाना पुलिस, एसओजी, और सर्विलांस टीम की संयुक्त टीम ने जांच के बाद कार्रवाई की. हालांकि, 7 मार्च को ही अशरफ के साले सद्दाम के खिलाफ मकान मालिक मुहम्मद हसीन ने बारादरी थाने में धोखाधड़ी, चोरी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था.
माफिया अतीक अहमद का भाई पूर्व विधायक खालिद अजीम उर्फ अशरफ को इलाहाबाद की नैनी जेल से 11 जुलाई, 2020 को प्रशासनिक आधार पर बरेली जेल भेजा गया था. मगर, पिछले दिनों इलाहाबाद (प्रयागराज) में राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल हत्याकांड के बाद अशरफ की भी जांच पड़ताल की गई. एसटीएफ ने जेल में बंद अशरफ से पूछताछ की थी. मगर, पूछताछ के बाद अशरफ के बारे में काफी जानकारी मिली. इसमें अशरफ का साला सद्दाम जेल में बंद बहनोई के लिए खाने पीने से लेकर पैसों की व्यवस्था कराता था. उसकी मदद बरेली जेल का आरक्षी शिवहरि अवस्थी करता था.
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जेल आरक्षी, ऑटो चालक, अशरफ, सद्दाम, लल्ला गद्दी समेत अन्य लोगों के खिलाफ धारा 147,384, 506, 201, 120 बी,195ए/34,धारा 7/8/13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, धारा 42बी/54 कारागार अधिनियम, धारा 7 सीएलए एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.
माफिया अतीक अहमद भी बरेली जेल में रहा था.वह देवरिया से एक जनवरी 2019 को बरेली जेल भेजा गया था. माफिया अतीक अहमद 19 अप्रैल 2019 को नैनी जेल, इलाहाबाद में भेजा गया था.
रिपोर्ट मुहम्मद साजिद बरेली