Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष को बड़ा झटका, कोर्ट ने कहा- खुदाई के जरिए नहीं होगा सर्वेक्षण

Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है. अपने फैसले में कोर्ट ने कहा कि ज्ञानवापी परिसर में खुदाई के जरिए सर्वेक्षण नहीं होगा.

By Pritish Sahay | October 25, 2024 11:35 PM

Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मामले में वाराणसी की एक कोर्ट ने हिंदू पक्ष को बड़ा झटका देते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने साफ कर दिया कि पूरे परिसर का एएसआई सर्वे नहीं होगा. बता दें, हिंदू पक्ष ने पूरे ज्ञानवापी परिसर में खुदाई के जरिए सर्वेक्षण की मांग की थी. लेकिन, कोर्ट ने शुक्रवार को हिंदू पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया. हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले मदन मोहन यादव ने कहा कि दीवानी न्यायाधीश जस्टिस जुगल किशोर शंभू ने पूरे ज्ञानवापी परिसर में खुदाई के जरिए सर्वेक्षण की मांग वाली हिंदू पक्ष की याचिका खारिज कर दी है.

कोर्ट ने दिया था सर्वेक्षण का आदेश

बता दें, जिला अदालत के 21 जुलाई 2023 के आदेश के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने यह निर्धारित करने के लिए यहां काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित ज्ञानवापी परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया कि क्या मस्जिद का निर्माण हिंदू मंदिर के पहले से मौजूद ढांचे के ऊपर किया गया था. एएसआई ने 18 दिसंबर 2023 को एक सीलबंद लिफाफे में जिला अदालत को अपनी सर्वेक्षण रिपोर्ट सौंपी थी. हिंदू याचिकाकर्ताओं की ओर से दावा किए जाने के बाद अदालत ने सर्वेक्षण का आदेश दिया था.

Next Article

Exit mobile version