Hathras Stampede: हाथरस भगदड़ मामले के मुख्य आरोपी मधुकर को कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा
Hathras Stampede: उत्तर प्रदेश के हाथरस में दो जुलाई को मची भगदड़ के मामले में मुख्य आरोपी देवप्रकाश मधुकर को कोर्ट ने 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया. सीजीएम कोर्ट में शनिवार को मुख्य आरोपी को पेश किया गया था.
Hathras Stampede: हाथरस पुलिस के ‘स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप’ (एसओजी) ने दिल्ली के नजफगढ़ इलाके से गिरफ्तार किया, जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया था. हाथरस में भगदड़ की घटना में 121 लोगों की मौत हो गई थी.
भोले बाबा के कार्यक्रमों के लिए धन जुटाने का काम करता था आरोपी मधुकर
हाथरस के पुलिस अधीक्षक (एसपी) निपुण अग्रवाल ने बताया कि शुक्रवार देर रात गिरफ्तार किए गए मधुकर से हाल में कुछ राजनीतिक दलों ने संपर्क किया था. अग्रवाल ने बताया कि मधुकर स्वयंभू बाबा सूरजपाल उर्फ नारायण साकर हरि उर्फ भोले बाबा के कार्यक्रमों के लिए धन जुटाने का काम करता था और चंदा इकट्ठा करता था. एसपी ने कहा, उनके वित्तीय लेन-देन, धन के लेन-देन और कॉल डिटेल रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है.
कोर्ट में पेशी से पहले मधुकर की कराई गई मेडिकल जांच
शनिवार को दोपहर करीब 2.15 बजे मधुकर को पुलिस द्वारा सरकारी अस्पताल के अंदर और आसपास भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मेडिकल जांच के लिए हाथरस के बागला संयुक्त जिला अस्पताल लाया गया. मधुकर ने अपना चेहरा रूमाल से ढका हुआ था और सिर पर साफा बांधा हुआ था. मधुकर उस सत्संग का मुख्य सेवादार था, जहां भगदड़ मची थी. इस घटना के संबंध में हाथरस के सिकंदराराऊ थाने में दर्ज प्राथमिकी में वह एकमात्र नामजद आरोपी है.
मधुकर के वकील ने कहा, हमने कुछ गलत नहीं किया
मधुकर के वकील ए पी सिंह ने शुक्रवार रात एक वीडियो संदेश में दावा किया था, हमने हाथरस मामले में दर्ज प्राथमिकी में मुख्य आरोपी बताए जा रहे देवप्रकाश मधुकर का आज आत्मसमर्पण करा दिया है. उसका यहां उपचार किया जा रहा था इसलिए पुलिस, एसआईटी और एसटीएफ को दिल्ली बुलाया गया. वकील ने कहा, हमने वादा किया था कि हम अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दायर नहीं करेंगे क्योंकि हमने कुछ गलत नहीं किया है. हमारा अपराध क्या है? वह एक इंजीनियर और हृदय रोगी हैं. चिकित्सकों ने कहा कि उनकी हालत अब स्थिर है और इसलिए हमने जांच में शामिल होने के लिए आज आत्मसमर्पण कर दिया.
हाथरस मामले में अबतक 6 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी
इस मामले में ‘भोले बाबा’ के सत्संग की आयोजन समिति की दो महिला सदस्यों सहित छह लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. इस मामले में दो जुलाई को भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या), 110 (गैर इरादतन हत्या करने का प्रयास), 126 (2) (गलत तरीके से रोकना), 223 (लोक सेवक द्वारा जारी आदेश की अवज्ञा), 238 (साक्ष्यों को मिटाना) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. उत्तर प्रदेश सरकार ने तीन जुलाई को हाथरस त्रासदी की जांच और भगदड़ के पीछे साजिश की संभावना पर गौर करने के लिए हाई कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया था.
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