कानपुर. सपा विधायक इरफान सोलंकी के चाचा इस्तियाक सोलंकी समेत चार पर अवैध वसूली, धमकी और अपमानित करने की धारा में जाजमऊ थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई है. उन पर आरोप है कि वह प्लाट को कब्जा करने की नीयत से 6 मई को अपने लोगों के साथ गए थे. पीड़ित नसीम आरिफ का का कहना है कि वह अपना प्लाट देखकर अकील अहमद के साथ वापस आ रहे थे. उसी दौरान डिफेंस कालोनी निवासी आदिल रशीद, सब्बर हुसैन का भाई और तलाक महल निवासी शकील बैग वाले मौके पर पहुंचे और उन्होंने धमकी दी कि इस्तियाक सोलंकी वर्तमान में जेल से बाहर है और अगर नसीम अपनी जान की सलामती चाहता है तो यह प्लाट उन्हें दे दे. वरना जान से मार दूंगा.
वहीं पूरे मामले में ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने बताया कि तहरीर के आधार पर इरफान सोलंकी के चाचा समेत चार लोगों पर FIR दर्ज की गई है. दोनों पक्षों को बयान दर्ज करने के लिए बुलाया गया है. जांच करके आरोपियों को जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी.
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विधयक इरफान के परिजनों की मानें तो इरफान को जेल से बाहर निकालने के लिए उनके चाचा इश्तियाक सोलंकी कड़ी मशक्कत कर रहे हैं. उनका दावा है कि बहुत जल्द ही इरफान सोलंकी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाएगी. लेकिन इससे पहले अब पुलिस ने पैरोकारी कर रहे चाचा पर भी FIR दर्ज की है.
सपा विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ दर्ज आगजनी के मामले में गवाह के न आने से सुनवाई टल गई. अगली सुनवाई 18 मई को होगी. इरफान व उनके भाई रिजवान के खिलाफ दर्ज रंगदारी के मामले में जमानत अर्जी पर बहस हुई. इरफान के वकील ने हाईकोर्ट की रुलिंग प्रस्तुत करने के लिए समय मांगा. इस पर अब बुधवार को भी सुनवाई होगी. एमपीएमएलए कोर्ट में चल रही आगजनी के मामले में वादी के बेटे या बेटी को गवाही के लिए पेश होना था. दोनों के शहर के बाहर होने से पेशी पर नहीं आ सके. इरफान के अधिवक्ता के रूलिंग पेश करने को समय मांग लिया.
एमपीएमएलए लोअर कोर्ट में विधायक के खिलाफ चल रहे फर्जी आधार से हवाई यात्रा के मामले में अगली तारीख 30 मई तय की गई है. वहीं, जाजमऊ में विमल कुमार ने विधायक पर रंगदारी का मामला दर्ज कराया था, इस मामले में भी 30 मई को सुनवाई होगी.
इनपुट- आयुष तिवारी कानपुर