लखनऊ : केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढहाये जाने के मामले में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विष्णु हरि डालमिया सहित भाजपा, आरएसएस और विहिप के 12 नेताओं के वकीलों को शुक्रवार को अभियोजन पक्ष के 196 गवाहों के बयानों की प्रति सौंपी. सीबीआई ने लखनऊ की विशेष अदालत में सुनवाई के दौरान उक्त गवाह पेश किये थे. जब इन गवाहों से लखनऊ की अदालत में पूछताछ हो रही थी, आडवाणी और 11 अन्य यहां आरोपित नहीं थे, इसलिए उस समय बयानों की प्रति वकीलों को नहीं दी गयी थी. अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 18 जून तय की है.
उच्चतम न्यायालय ने 19 अप्रैल को निर्देश दिया था कि रायबरेली की अदालत में चल रहे बाबरी मस्जिद ढहाये जाने के मामले को लखनऊ के मामले से संबद्ध कर दिया जाये. उच्चतम न्यायालय ने ये निर्देश भी दिया था कि आडवाणी और 11 अन्य के खिलाफ साजिश के आरोप जोड़े जाएं.
आडवाणी एवं अन्य आरोपितों के वकीलों ने अभियोजन पक्ष द्वारा पूर्व में पेश गवाहों की सूची तथा उनके बयानों की प्रति मांगी थी, ताकि वे गवाहों से नये सिरे से पूछताछ कर सकें. विशेष न्यायाधीश एसके यादव ने इससे पहले सीबीआई को निर्देश दिया था कि वह गवाहों की सूची और उनके बयानों की प्रति आडवाणी एवं 11 अन्य के वकीलों को मुहैया कराये.