मुजफ्फरनगर :यूपीमें गाजियाबाद की एक विशेष अदालत ने 33 साल पहले भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) से करीब छह लाख रुपये की धोखाधड़ी करने के अपराध में दो ठेकेदारों को तीन-तीन साल की कैद की सजा सुनायी है. सीबीआइ वकील नईम रासा ने आज यह जानकारी दी. सीबीआइ अदालत मजिस्ट्रेट अनिल कुमार ने दोषियों पर कल जुर्माना भी लगाया.
सीबीआइ के वकील के मुताबिक दोनों ठेकेदारों ने मुजफ्फरनगर के एफसीआइ प्रबंधक के सांठगांठ कर अनाज खरीद को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया था. जिससे निगम को 1984 में करीब छह लाख रुपये का नुकसान हुआ था. मुकदमे के दौरान प्रबंधक की मौत हो गयी. दोनों ठेकेदारों ने 1992 में पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया था. वकील ने बताया कि 1993 में सीबीआइ ने मामले में आरोपपत्र दाखिल किया था.