लखनऊ / सिद्धार्थनगर : एक स्थानीय अदालत ने भाजपा सांसद जगदंबिका पाल को 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाते हुए एक महीने के कारावास की सजा सुनायी है. हालांकि, सांसद को अदालत से तुरंत जमानत भी मिल गयी. वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी केशव पांडेय ने शनिवार को बताया कि तत्कालीन एसडीएम ने पाल के खिलाफ बंसी कोतवाली में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज कराया था. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) संजय चौधरी ने पाल को लेकर फैसला सुनाया. पांडेय ने बताया कि सीजेएम ने पाल पर सौ रुपये जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने पाल को तत्काल जमानत दे दी. पाल पर आरोप था कि 2014 के लोकसभा चुनाव में एक रैली के दौरान उन्होंने अनुमन्य संख्या से अधिक वाहनों का इस्तेमाल किया था.
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भाजपा सांसद जगदंबिका पाल को एक महीने कारावास की सजा
लखनऊ / सिद्धार्थनगर : एक स्थानीय अदालत ने भाजपा सांसद जगदंबिका पाल को 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाते हुए एक महीने के कारावास की सजा सुनायी है. हालांकि, सांसद को अदालत से तुरंत जमानत भी मिल गयी. वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी केशव पांडेय ने शनिवार को बताया […]
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