देवरिया : उत्तर प्रदेश के कुशीनगर की एक अदालत ने प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है. अदालत ने जिला पुलिस को निर्देश दिया है कि अगर शाही पेश नहीं हुए तो उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाये. यह मामला 1994 का है. शाही इस मामले में 2007 से पेश नहीं हुए हैं. शाही के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 353 और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया था जो सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी करने से जबरन रोकने से संबंधित है.
मामले की सुनवाई 2004 में शुरू हुई थी. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चंद्र मोहन चतुर्वेदी ने कहा कि मंत्री का पेश नहीं होना गंभीर अपराध है. इस मामले में मंत्री टिप्पणी के लिए तत्काल नहीं उपलब्ध हो सके.
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