परिवार के पांच लोगों की हत्या के दोष में चार लोगों को उम्रकैद

बांदा : हमीरपुर जिले की एक अदालत ने एक ही परिवार के पांच सदस्यों की हत्या करने के दोष में चार लोंगों को उम्रकैद की सजा सुनायी है. जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार यादव ने आज बताया कि पांच सितंबर 2006 को जलालपुर थाने के बरहरा गांव में खेत में मवेशी चले जाने के मामूली […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 22, 2018 2:53 PM

बांदा : हमीरपुर जिले की एक अदालत ने एक ही परिवार के पांच सदस्यों की हत्या करने के दोष में चार लोंगों को उम्रकैद की सजा सुनायी है. जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार यादव ने आज बताया कि पांच सितंबर 2006 को जलालपुर थाने के बरहरा गांव में खेत में मवेशी चले जाने के मामूली विवाद में एक ही परिवार के पांच लोगों परशुराम, मूलचंद्र, राजेश और महिलाएं ललती व अनीता की गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी.

उन्होंने बताया कि गोलीबारी में इसी परिवार के गजराज, कपूरी, शीला, हरीराम व उदयभान गंभीर रूप से घायल हो गये थे. यादव ने बताया कि कल विशेष न्यायाधीश विजय पाल की अदालत ने रामरतन, उसके बेटे प्रेमचंद्र और दो सगे भाई शिवबालक व नृपत को उम्र कैद और प्रत्येक को 72-72 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई.

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