लखनऊ : सीबीआई की एक अदालत ने बैंकों के कंसोर्टियम से कथित तौर पर लियेगये ऋण और ब्याज के 3695 करोड़ रुपये की अदायगी न करने के मामले में रोटोमैक ग्लोबल के प्रमोटर निदेशक विक्रम कोठारी की अंतरिम जमानत अर्जी को आज नामंजूर कर दिया. न्यायमूर्ति एमपी चौधरी ने कोठारी को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेजने का निर्देश दिया और नियमित जमानत अर्जी पर सुनवाई की तारीख 14 मार्च तय की.
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कोठारी को उनके पुत्र राहुल के साथ पेश किया था. उन्हें 24 फरवरी को सीबीआई रिमांड पर भेजा गया था, जिसकी मियाद आज तक थी. विक्रम कोठारी ने अपनी अधिक उम्र और बीमारी के आधार पर अंतरिम जमानत अर्जी दी थी. सीबीआई ने इसका विरोध करते हुए कहा कि कोठारी पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं और इसलिए वह अंतरिम जमानत पाने के हकदार नहीं हैं.
सीबीआई ने आरोपियों को 23 फरवरी को गिरफ्तार किया था. बाद में उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर लखनऊ लाया गया था. सीबीआई की अदालत ने उन्हें 24 फरवरी को सीबीआई रिमांड पर दिया था, जिसकी अवधि आज समाप्त हो गयी.