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उत्तर प्रदेश : नाबालिग से बलात्कार की कोशिश में धर्मगुरू को जेल

मुजफ्फरनगर : मुजफ्फरनगर की एक स्थानीय अदालत ने एक नाबालिग लड़की का अपहरण और बलात्कार की कोशिश के जुर्म में एक धर्मगुरु को पांच साल की जेल की सजा सुनाई है. प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरीEarthquake: क्यों कांप रही हमारी धरती, ऐसा क्या राज दफन है कई किलीमीटर नीचेपीएम मोदी YouTube से करते हैं करोड़ों […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 28, 2018 11:55 AM
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मुजफ्फरनगर :
मुजफ्फरनगर की एक स्थानीय अदालत ने एक नाबालिग लड़की का अपहरण और बलात्कार की कोशिश के जुर्म में एक धर्मगुरु को पांच साल की जेल की सजा सुनाई है.

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अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश राम सुध सिंह ने धर्मगुरु को पोक्सो अधिनियम तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366 और 376/511 के तहत दोषी ठहराया और उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. धर्मगुरु ने जिले के सुज्रू गांव में 27 सितंबर 2016 को लड़की का अपहरण कर बलात्कार की कोशिश की थी.

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