मायावती बंगला आवंटन मामले में संपत्ति अधिकारी तलब
लखनऊ: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनउ पीठ ने उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को बंगला आवंटन मामले में संपत्ति अधिकारी को 19 नवंबर को तलब किया है. न्यायमूर्ति सत्येन्द्र सिंह चौहान और न्यायमूर्ति आदित्य नाथ मित्तल की पीठ ने 28 अक्तूबर को ये आदेश जारी किया. एम एल यादव ने इस संबंध में 2013 […]
लखनऊ: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनउ पीठ ने उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को बंगला आवंटन मामले में संपत्ति अधिकारी को 19 नवंबर को तलब किया है.
न्यायमूर्ति सत्येन्द्र सिंह चौहान और न्यायमूर्ति आदित्य नाथ मित्तल की पीठ ने 28 अक्तूबर को ये आदेश जारी किया. एम एल यादव ने इस संबंध में 2013 में जनहित याचिका दायर की थी . याचिकाकर्ता ने मायावती के माल एवेन्यू स्थित बंगले के सभी रिकार्ड पेश करने का निर्देश दिये जाने का आग्रह किया था.
उन्होंने यह स्पष्ट किये जाने का भी आग्रह किया कि किस नियम के तहत ये बंगला कथित रुप से मायावती के नाम किया गया. उन्होंने कहा कि इस प्रकरण की जांच सीबीआई से कराने का आदेश अदालत दे क्योंकि यह बंगला मायावती को अवैध रुप से दिया गया है.