यूपी : सुप्रीम कोर्ट का फैसला, नहीं जायेगी शिक्षा मित्रों की नौकरी
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के लिए राहत भरी खबर है. सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षामित्रों की नियुक्ति पर रोक लगाने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी, जिसमें हाईकोर्ट ने यूपी में कार्यरत 1 लाख 75 हजार शिक्षा […]
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के लिए राहत भरी खबर है. सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षामित्रों की नियुक्ति पर रोक लगाने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी, जिसमें हाईकोर्ट ने यूपी में कार्यरत 1 लाख 75 हजार शिक्षा मित्रों की नियुक्ति को रद्द कर दिया था.
गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्राइमरी स्कूलों में कार्यरत 1 लाख 75 हजार शिक्षा मित्र की नियुक्ति को रद्द कर दिया था. हाई कोर्ट ने इस नियुक्ति प्रक्रिया को असंवैधानिक करार देते हुए कहा कि नियमों में ढील अथवा संशोधन करने का अधिकार राज्य के पास नहीं है. कोर्ट के इस फैसले के बाद अब शिक्षा मित्रों का भविष्य अधर में लटक गया था.इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुख्य न्यायधीश डीवाई चंद्रचूड़ की डिविजन बेंच ने यह आदेश दिया.