Loading election data...

69000 Assistant Teachers Recruitment in UP: उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती पर कोर्ट ने लगायी रोक, अगली सुनवाई 12 जुलाई को

लखनऊ : इलाहाबाद हाइकोर्ट की लखनऊ पीठ ने बुधवार को प्रदेश में 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी. मामले की सुनवाई एक जून को पूरी कर लिये जाने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. मामले में अगली सुनवाई अब 12 जुलाई को होगी.

By Kaushal Kishor | June 3, 2020 1:22 PM

लखनऊ : इलाहाबाद हाइकोर्ट की लखनऊ पीठ ने बुधवार को प्रदेश में 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी. मामले की सुनवाई एक जून को पूरी कर लिये जाने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. मामले में अगली सुनवाई अब 12 जुलाई को होगी.

जानकारी के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया पर इलाहाबाद हाइकोर्ट की लखनऊ पीठ ने बुधवार को अंतरिम रोक लगा दी. न्यायमूर्ति जस्टिस आलोक माथुर की पीठ ने याचिका पर सुनवाई के बाद यह रोक लगायी है. मालूम हो कि अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए एक जून को फैसला सुरक्षित रख लिया था. अब अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी. याचिकाकर्ताओं ने याचिका दाखिल कर परीक्षा के प्रश्नों की सत्यता को लेकर सवाल उठाये थे.

याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने याचिका दाखिल करनेवालों के विवादित प्रश्नों की आपत्तियों को एक सप्ताह के अंदर राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा है. इसके बाद राज्य सरकार इन आपत्तियों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्रेषित करेगी. आयोग इन आपत्तियों का निस्तारण करेगा.

राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती की लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित करते हुए क्वॉलीफाई करनेवाले उम्मीदवारों की सूची जिले के अनुसार जारी कर दी है. इस सूची को उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर भी डाल दिया गया. आखिरी सूची में शामिल 67867 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र काउंसिलिंग के बाद दिया जाना था. काउंसलिंग के लिए तीन जून से छह जून 2020 तक समय निर्धारित किया गया था.

उत्तर प्रदेश में पिछले साल शिक्षक भर्ती की परीक्षा आयोजित की गयी थी. इसमें चार लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे. इस परीक्षा के बाद राज्य सरकार ने भर्ती के लिए सामान्य वर्ग में 65 फीसदी और आरक्षित वर्ग में 60 फीसदी अंक तय किये थे.

Next Article

Exit mobile version