बजरंग दल के नेता से नेशनल सिक्यूरिटी एक्ट हटाया

मेरठ : नेशनल सिक्यूरिटी एक्ट एनएसए के तहत जेल में बंद यूपी के बजरंग दल के नेता विवेक प्रेमी के ऊपर से केंद्र सरकार यह एक्ट हटा रही है. केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है. विवेक पर एनएसए लगाकर गत वर्ष जून में जेल भेज दिया गया था. विवेक प्रेमी पर आरोप है कि […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 7, 2016 11:57 AM

मेरठ : नेशनल सिक्यूरिटी एक्ट एनएसए के तहत जेल में बंद यूपी के बजरंग दल के नेता विवेक प्रेमी के ऊपर से केंद्र सरकार यह एक्ट हटा रही है. केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है. विवेक पर एनएसए लगाकर गत वर्ष जून में जेल भेज दिया गया था. विवेक प्रेमी पर आरोप है कि उसने एक अन्य समुदाय के व्यक्ति को मुंह काला करके सरेआम बाजार में घुमाया था और मारा भी था.

गौरतलब हो कि इस फैसले के बाद विवेक प्रेमी का जेल से बाहर आना निश्चित बताया जा रहा है. यदि विवेक प्रेमी जमानत की अर्जी दाखिल करता है तो उसे अन्य मामलों में भी जमानत मिलने की उम्मीद बढ़ गयी है. जानकारी के मुताबिक विवेक प्रेमी से संबंधित कागजात केंद्र सरकार ने शामली के डीएम और मुजफ्फरनगर जेलर को भेज दी है. विवेक प्रेमी के यह घटना उस समय काफी चर्चा में आयी थी. उसका वीडियो भी वायरल हुआ था. जिसमें विवेक प्रेमी को एक व्यक्ति को खुलेआम पीटते हुए दिखाया गया था.

इस घटना के बाद इलाके में दो समूहों में तनाव उतपन्न हो गया था. तत्कालिन डीएम ने घटना के बाद विवेक प्रेमी पर नेशनल सिक्यूरिटी एक्ट की धारा लगाते हुए जेल भेज दिया था.विवेक प्रेमी के समर्थकों और बजरंग दल का आरोप था कि जिस व्यक्ति को उसने पिटा था वह एक बछड़ा चुराकर कसाईखाने ले जा रहा था. विवेक द्वारा इस घटना को अंजाम दिए जाने के बाद ईलाके में तनाव बढ़ गया था. उसके बाद प्रशासन ने विवेक प्रेमी और बजरंग दल समर्थकों को भारतीय दंड संहिता की धारा के तहत जेल भेज दिया था.

Next Article

Exit mobile version