लखनऊ : इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनउ पीठ ने बसपा प्रमुख पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को बंगला आवंटन मामले में उचित पीठ को नामित करने के लिए मामला मुख्य न्यायाधीश डा. डी वाई चंद्रचूड के विचारार्थ भेजा है. न्यायमूर्ति सत्येन्द्र सिंह चौहान एवं न्यायमूर्ति रितुराज अवस्थी की पीठ ने एम एल यादव की जनहित याचिका पर कल उक्त आदेश दिया. याचिका में मामले की सीबीआई जांच का निर्देश दिये जाने का आग्र्रह किया गया है.
अदालत ने सभी संदेहों को दूर करने के लिहाज से मामले को उचित पीठ को नामित करने के उद्देश्य से मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखने का निर्देश दिया.इससे पहले अदालत ने राज्य सरकार के वकील को पूरक हलफनामा दाखिल करने का अंतिम मौका दिया था. अदालत ने याचिकाकर्ता को भी निर्देश दिया था कि वह और अनुसंधान करें तथा पता लगायें कि लखनउ में कितने ऐसे बंगले हैं, जिनका आवंटन उसी तर्ज पर किया गया, जैसा मायावती के मामले में हुआ है. याचिकाकर्ता ने माल एवेन्यू स्थित बंगले के सभी दस्तावेज पेश करने का निर्देश देने का आग्रह किया था। साथ ही यह स्पष्ट किये जाने का भी उल्लेख किया था कि किस नियम के तहत मायावती के नाम बंगले का स्थानांतरण किया गया.