लखनऊ : राहुल गांधी का जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय मामले में छात्रों के पक्ष में उतरना भारी पड़ता दिख रहा है. इलाहाबाद के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अष्टम सुशील कुमार की अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. वकील सुशील कुमार मिश्र द्वारा आईपीसी की धारा 124, 124 ए और 500/511 के तहत परिवाद दाखिल किया गया था. मंगलवार को जब इस मामले में सुनवाई हुई तो इस मामले पर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. इस मामले में अब कोर्ट में परिवादी और गवाहों के बयान होंगे.
इस मामले की अगली सुनवाई के लिये मार्च महीने की पहली तारीख तय की गयी है. मामले में कोर्ट के विवेक के ऊपर है कि राहुल गांधी पर बहस सुनने के बाद मुकदमा चलाया जाये या नहीं. गौरतलब हो कि राहुल गांधी जेएनयू में गये थे और वहां के कथित उपद्रवी छात्रों के समर्थन में उन्होंने गिरफ्तारी का विरोध किया था. इतना ही नहीं राहुल गांधी ने दिल्ली पुलिस पर भी हमला बोला था और गिरफ्तारी को गलत करार दिया था. इस पूरे मामले को लेकर इलाहाबाद में राहुल गांधी के खिलाफ देशदोर्ह का मुकदमा दर्ज हुआ है. जिला कोर्ट के अधिवक्ता सुशील मिश्रा द्वारा राहुल गांधी पर देशद्रोह का इल्जाम लगाते हुए मामला दर्ज किया गया था. जिस पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया.