UP : हत्या के दोषी दो लोगों को फांसी की सजा
मैनपुरी : उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले की एक अदालत ने आपसी रंजिश को लेकर एक व्यक्ति का सिर कलम किये जाने के मामले में आरोपी दो लोगों को दोषी करार देते हुए आज फांसी की सजा सुनायी. अभियोजन पक्ष के अनुसार 25 नवम्बर 2003 को कुरावली थाना क्षेत्र के नगला मोहन इलाके में संजू, […]
मैनपुरी : उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले की एक अदालत ने आपसी रंजिश को लेकर एक व्यक्ति का सिर कलम किये जाने के मामले में आरोपी दो लोगों को दोषी करार देते हुए आज फांसी की सजा सुनायी. अभियोजन पक्ष के अनुसार 25 नवम्बर 2003 को कुरावली थाना क्षेत्र के नगला मोहन इलाके में संजू, भंवर सिंह और जवार सिंह नामक व्यक्तियों ने पुरानी रंजिश को लेकर सुरेन्द्र कुमार नाम के व्यक्ति की राजलपुर के जंगल में हत्या कर दी थी और सिर काटकर एक तालाब में फेंक दिया था.
सुरेन्द्र के भाई सत्य पाल को दो दिन बाद तालाब में उसका सिर मिला था. इस मामले में पाल की तहरीर पर तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बच्चू सिंह ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद संजू और भंवर सिंह को हत्या का दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनायी. मामले के तीसरे अभियुक्त जवार सिंह की इस अदालती प्रक्रिया के दौरान मौत हो गयी थी.