लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2016-17 के लिये बिजली की नई दरों की आज घोषणा कर दी. इसमें घरेलू उपभोक्ताओं तथा सिंचाई के लिये इस्तेमाल होने वाले पंप सेट के लिये दरों में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गयी है. उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक आयोग द्वारा नई दरें घोषित की गयी हैं. यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि अधिक बिजली इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं की तुलना में कम विद्युत खर्च करने वाले उपभोक्ताओं के लिए प्रभावी विद्युत दरें कम हों.
ग्रामीण इलाकों में वृद्धि नहीं
यह उपभोक्ताओं को अधिक बिजली खर्च करने के लिये हतोत्साहित करेगा जिससे विद्युत की बचत होगी. नई दरों में घरेलू बत्ती, पंखा तथा सिंचाई कार्य के लिये इस्तेमाल होने वाली निजी नलकूपों के लिए विद्युत की दरें नहीं बढाई गयी हैं. आयोग ने राज्य सरकार द्वारा सूखाग्रस्त घोषित किये गये 50 जिलों के ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं को मीटर रहित आपूर्ति के लिये लागू दर पर 10 प्रतिशत वृद्घि को आगामी आदेशों तक स्थगित कर दिया गया है. इसके अलावा बुन्देलखण्ड के किसानों की परेशानियों को संज्ञान में लेते हुए क्षेत्र में ग्राम सभाओं में निजी नलकूप उपभोक्ताओं के विद्युत बिलों के मीटर लगाये जाने तक न्यूनतम भुगतान को 100 रपये प्रति बीएचपी प्रति माह कर दिया गया है.
अग्रिम भुगतान का प्रावधान
आयोग ने राज्य में प्रीपेड मीटरों का चलन बढ़ाने के लिये ऐसे मीटर के उपभोक्ताओं के लिये विद्युत दरों पर 1. 25 प्रतिशत छूट को बनाये रखा गया है. साथ ही मासिक विद्युत बिलों का अग्रिम भुगतान करने के प्रावधान को भी बनाये रखने का निर्णय लिया है.